मुजफ्फरनगरः यूपी एसटीएफ (UPSTF) को शनिवार को एक बड़ी सफलता तब मिली जब मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर और शार्प शूटर शाहरूख पठान को ढेर कर दिया। संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा शाहरूख पर हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट सहित गंभीर धाराओं में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। एसटीएफ द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल एक बड़े अपराधी का अंत है, बल्कि उन दर्जनों लोगों के लिए राहत है जो वर्षों से उसके डर के साये में जी रहे थे।
मुजफ्फरनगर के खलापार का निवासी शाहरूख पठान ने वर्ष 2015 में पुलिस कस्टडी में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर आसिफ जायदा नामक युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह गिरफ्तारी होकर जेल चला गया। यहां उसकी मुलाकात संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी से हुई। यहीं से वह जीवा गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगा।
2016 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र से फरार होने के बाद शाहरूख की आपराधिक गतिविधियां और भी बढ़ गईं। फरारी के दौरान उसने जीवा के इशारे पर 2017 में हरिद्वार के कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या कर दी। इसके बाद उसी वर्ष उसने आसिफ जायदा के पिता, जो कि मर्डर केस के मुख्य गवाह थे, की भी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके शाहरूख पर इन वारदातों के बाद 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया।
गोल्डी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने के बाद शाहरूख फिर से जेल गया। कुछ महीने पहले वह जमानत पर बाहर आया था। लेकिन सुधरने की बजाय उसने गवाही देने वालों को धमकाना और हत्या की कोशिशें शुरू कर दीं। संभल जिले में उस पर हत्या के प्रयास और धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, और वह वहां से भी वांछित चल रहा था।
14 जुलाई को एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ ने थाना छपार, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में शाहरूख को घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान वह घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बरामद हथियार और सामान
शाहरूख के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुईंः
30 एमएम पिस्टल (बरेटा)
32 एमएम ऑर्डिनेंस रिवॉल्वर
देसी 9 एमएम पिस्टल
बिना नंबर की सफेद ब्रेजा कार
7 जिंदा कारतूस (9 एमएम)
10 जिंदा कारतूस (32 एमएम)
46 जिंदा कारतूस (30 एमएम)
6 खोखा कारतूस (32 एमएम)
उसके खिलाफ दर्ज मुख्य आपराधिक मुकदमों में शामिल हैं- हत्या, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट से संबंधित कुल 11 गंभीर मामले, जिनमें मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और संभल जिले शामिल हैं। मुकदमेः 302, 120-बी, 386, 506, 223/224 आईपीसी, आर्म्स एक्ट 25/27, गैंगेस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, आदि धाराएं।
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