Supreme Court: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आज़म खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान की याचिका खारिज कर दी। आज़म खान ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश में लंबित 2007 के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी।
सपा नेता आज़म खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वकील ने कहा कि कथित भड़काऊ भाषण की फाइल रिकॉर्ड में वीडियो क्लिप के रूप में पेश की गई थी, लेकिन बाद में उसमें छेड़छाड़ करके उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया।
इससे पहले, कोर्ट ने आज़म खान (Azam Khan) के खिलाफ चल रहे 27 मामलों की एक साथ सुनवाई को मंजूरी दी थी। आजम खान ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनसे जुड़े 27 मुकदमों की संयुक्त सुनवाई होगी। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले किसानों ने दायर किए थे और उनकी एक साथ सुनवाई के लिए अदालत में निगरानी याचिका दायर की गई थी।
वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने उनके खिलाफ गंज थाने में लूट, चोरी, बस्ती खाली कराने के नाम पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। सपा नेता दो मामलों में बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, हाल ही में डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सत्र परीक्षण) ने आजम खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
सरकारी वकील ने बताया कि यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जबकि घटना 2016 की थी। वादी का आरोप है कि उसके घर में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई और लूटपाट की गई। घर को जबरन खाली कराकर बुलडोजर से ढहा दिया गया। जज ने आजम खान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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