राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार की सख्ती: रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज पर रोक, मीडिया को जारी हुई सख्त एडवाइजरी

खबर सार : -
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से बचने का निर्देश दिया है।

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज देशभर के सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों से जुड़ी किसी भी प्रकार की लाइव रिपोर्टिंग, स्रोतों के हवाले से सूचनाओं का प्रसारण अथवा संवेदनशील दृश्य साझा करना पूरी तरह  प्रतिबंधित रहेगा। 

सुरक्षा बलों की किसी मूवमेंट को दिखाने पर सख्त रोक

एडवाइजरी में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय सभी समाचार एजेंसियों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया उपभोक्ताओं को अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी और मौजूदा कानूनों और नियमों का पूर्णत: पालन करना होगा। मंत्रालय ने चेताया कि असावधानीवश की गई किसी भी प्रकार की जानकारी का समय से पहले खुलासा न केवल अभियानों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि सुरक्षाबलों के जवानों की जान भी खतरे में डाल सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पूर्व में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए मीडिया को सावधान किया है। कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकी हमला और कंधार विमान अपहरण जैसे मामलों में मीडिया की बिना रोकटोक की रिपोर्टिंग ने देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। इन अनुभवों से सीख लेते हुए अब सरकार कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है।

केवल सरकार द्वारा दी जाने वाली जानकारी ही की जाए सार्वजनिक

एडवाइजरी में विशेष रूप से "केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021" के नियम 6(1)(p) का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज करना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी को ही प्रसारित किया जा सकता है, और वह भी तब तक जब तक अभियान पूर्णत: समाप्त न हो जाए। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि यदि कोई टीवी चैनल या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उनके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाना न केवल एक कानूनी बाध्यता है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हर भारतीय को निभाना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप निदेशक क्षितिज अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित इस एडवाइजरी की प्रतिलिपि देश के सभी टीवी चैनलों के स्व-नियामक निकायों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी संस्थाओं और ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को भी भेजी गई है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और राष्ट्रसेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करें। 

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