बाहुबली विधायक अनंत सिंह फिर जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर
खबर सार :-
दुलारचंद के पोते की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कर अनंत सिंह की जमानत रद्द । साथ ही 1 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा है। पटना हाई कोर्ट ने मार्च में इस हत्या के मामले में अनंत सिंह को जमानत दी थी।
खबर विस्तार : -
पटनाः जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निकाले गए 'बाहुबली' विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। यह निर्देश उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी हैं। अदालत ने बिहार सरकार को मामले की जांच पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया है। जांच पूरी होने के बाद, मामले पर फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल वह जमानत पर बाहर चल रहे हैं।
पीड़ित के पोते ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें कि मोकामा के 'बाहुबली' विधायक और दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसे पीड़ित के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि अनंत सिंह को जमानत देते समय उनके आपराधिक इतिहास पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। इस चुनौती में अनंत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा न करने को लेकर भी सवाल उठाए गए। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया कि अनंत सिंह के खिलाफ 67 आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय इस बात पर ठीक से गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी कर ली जाए।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को, 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के बसावांचक गांव में 'जन सुराज पार्टी' के एक उम्मीदवार के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। खबरों के अनुसार, अनंत सिंह (जो उस समय मोकामा से JDU उम्मीदवार थे) और पीयूष प्रियदर्शी (जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार) के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसी टकराव के दौरान दुलारचंद यादव की जान चली गई।
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आरोप है कि धर्मवीर सिंह और करमवीर सिंह ने दुलारचंद यादव को जबरन उनकी गाड़ी से बाहर खींच लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों और उनके साथियों ने जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें गोली भी मार दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत गोली लगने से नहीं हुई थी; मौत का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया है। शरीर पर लगी चोटें किसी भारी वाहन से टकराने के कारण आई चोटों जैसी थीं। इस मामले के सिलसिले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
हाई कोर्ट से मिली थी जमानत
इस मामले में, MP-MLA कोर्ट ने शुरुआत में अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को अनंत सिंह को 15,000 रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें यह चेतावनी भी दी थी कि वे मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें और न ही गवाहों को डराएं-धमकाएं। अनंत सिंह 23 मार्च को वे जेल से रिहा हुए। जेल में रहते हुए ही, अनंत सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ा और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को हराया। राज्यसभा चुनाव के दौरान, उन्हें जेल से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने अपना वोट डाला।
JDU ने अनंत सिंह को पार्टी से निकाला
गौरतलब है कि जदयू ने हाल ही में Anant Singh को पार्टी से निकाल दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब अनंत सिंह ने पटना ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में, जदयू के अपने उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ 'जन सुराज' समर्थित उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया। पार्टी ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क किया है और संविधान की दसवीं अनुसूची के दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत अनंत सिंह की सदस्यता पर कार्रवाई की मांग की है।
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