बिना अनुमति अब नहीं कर सकेंगे रोड कटिंग, पोर्टल पर लेनी होगी परमिशन

खबर सार : -
रोड कटिंग परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के मकसद से ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम पोर्टल को विकसित किया गया है। पोर्टल में लेसा को भी अनापत्ति यानि एनओसी जारी करने के लिए एक्सेस दिया जाए। जिससे रोड कटिंग के समय अंडरग्राउंड केबल की सुरक्षा की जा सके।

खबर विस्तार : -


लखनऊ। राजधानी में विकास कार्यों के लिए रोजाना किसी न किसी स्थान पर रोड कटिंग की जाती रहती है। रोड कटिंग के परमिशन की प्रक्रिया लंबी होने के चलते दिक्कतें आती रहती हैं। सड़क सुरक्षा की बाधाओं को दूर करने और रोड कटिंग परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के मकसद से ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम पोर्टल को विकसित किया गया है। यह पोर्टल किस प्रकार से काम करेगा इसको लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाख जी ने सम्बंधित विभागों (नगर निगम, जल कल, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, एनएचएआई, सेतु निगम) के अफसरों के साथ पोर्टल का फाइनल ड्राई रन यानि प्रशिक्षण किया।

प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने डीआईओ एनआईसी को निर्देश दिए कि उक्त पोर्टल में लेसा को भी अनापत्ति यानि एनओसी जारी करने के लिए एक्सेस दिया जाए। जिससे रोड कटिंग के समय अंडरग्राउंड केबल की सुरक्षा की जा सके। डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों को समय से एनओसी जारी करने के लिए लेसा के चारों जोनों में एक-एक नोडल अधिशासी अभियंता नामित करें। आगामी 7 मई को पोर्टल लांच कर दिया जाएगा। जिसके बाद किसी विभाग अथवा संस्था को रोड कटिंग करने के लिए पोर्टल के जरिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

बिजली विभाग और जल कल विभाग को आकस्मिक एथोराइजेशन का आप्शन भी दिया गया है। ताकि आकस्मिक स्थिति में काम बाधित न हो। पोर्टल पर आवेदनों के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा 7 कार्य दिवस रखी गई है। निर्धारित अवधि में किसी विभाग द्वारा एनओसी नहीं दी जाती है तो पोर्टल पर ऑटो अप्रूवल मोड सक्रिय करते हुए आवेदन आगे बढा दिया जाएगा। 

पोर्टल से बढेगा विभागीय समन्वय 

जिलाधिकारी ने बताया कि पोर्टल का मकसद रोड कटिंग के समय विभागों में अंतर विभागीय समन्वय बनाए रखना व सभी एनओसी क्रमवार ऑनलाइन माध्यम से दिया जाना है। इस पोर्टल पर अभी शहरी क्षेत्र में रोड कटिंग के लिए अनुमति मिलेगी। शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर कोई विभाग अथवा संस्था को रोड कटिंग करने से पहले पोर्टल पर आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। रोड कटिंग की अनुमति के लिए अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।  

आवेदन के समय देना होगा पूरा ब्यौरा 

जिलाधिकारी ने बताया कि रोड कटिंग के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के दौरान आवेदन करने वाले अफसर का नाम, उसका मोबाइल नम्बर, किस तिथि से किस तिथि तक रोड कटिंग करनी है, सड़क की शुरूआत से लेकर अंत तक का विवरण, कौन से विभाग की रोड है आदि का ब्यौरा देना होगा। उक्त आवेदन को जिस विभाग की रोड है और टै्रफिक पुलिस को एनओसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आगे बढा दिया जाएगा। सम्बंधित विभाग स्थलीय निरीक्षण के बाद अपनी अनापत्ति देना सुनिश्चित करेंगे। कोई विभाग रोड कटिंग के बाद सड़क की मरम्मत के लिए धनराशि की मांग करते हैं तो देय धनराशि जमा करने के बाद विभाग द्वारा अनापत्ति दी जाएगी। 
 

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