झांसीः हवाई यात्रा की तरह ही अब रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। रेलवे का कहना है कि यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि यात्रियों का सामान निर्धारित सामान रखने की जगह के अलावा गैलरी गेट आदि सार्वजनिक स्थानों पर भी रखा होता है, जिससे कोच के अंदर यात्रियों की आवाजाही सुचारू नहीं हो पाती। अक्सर ये स्थितियाँ विवाद का कारण बन जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यात्री अपना सामान गेट पर भी रख देते हैं, जिससे गेट बंद करने और खोलने में दिक्कत होती है। कई बार, जहाँ स्टेशन पर बस बहुत कम समय के लिए रुकती है, वहाँ यात्री उतर नहीं पाता और चढ़ने वाला यात्री चढ़ नहीं पाता।
इन सभी समस्याओं को देखते हुए अब रेलवे ने एक बार फिर सामान ले जाने की सीमा तय कर दी है। रेलवे बोर्ड ने इस आदेश का पालन कराने के लिए जाँच के निर्देश दिए हैं। जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जनरल स्लीपर और एसी बोगियों में यात्रा करने वालों के लिए अलग-अलग वजन सीमा तय की गई है। अब जनरल कोच में यात्री अपने टिकट के साथ 35 किलोग्राम तक वजन लेकर यात्रा कर सकता है। इससे अधिक सामान होने पर रेलवे ₹10 से ₹50 प्रति किलोग्राम तक जुर्माना लगा सकता है।
स्लीपर और थर्ड एसी कोच में वजन ले जाने की सीमा 40 प्रोग्राम तक है, इसके अलावा रेलवे 10 किलोग्राम तक अतिरिक्त वजन ले जाने की छूट भी देता है। सेकंड एसी कोच में यात्री 50 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं, इसके अलावा प्रति यात्री 10 किलोग्राम अतिरिक्त सामान ले जाने की भी छूट है। फर्स्ट एसी कोच में रेलवे ने प्रति यात्री 70 किलोग्राम वजन तय किया है, इसके अलावा प्रति यात्री 15 किलोग्राम तक अतिरिक्त वजन ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। उम्मीद है कि इस व्यवस्था के स्थापित होने से कोच के अंदर व्यवस्थित आवाजाही की सुविधा होगी और यात्री अपना सामान व्यवस्थित तरीके से अपने साथ रख सकेंगे।
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