विद्युत विभागः सप्लाई कोड का खुला उल्लंघन, स्टीमेट के नाम पर जबरन वसूली

Summary : विद्युत वितरण संहिता-2005 के प्रावधानों के विपरीत उपभोक्ताओं से स्टीमेट के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। सप्लाई कोड 2005 के 13वें संशोधन के अनुसार बहुमंजिला इमारतों में दिए जाने वाले कनेक्शन के लोड की गणना के बाद एचटी नेटवर्क पर दिए जाने वाले कनेक्शन मे


लखनऊ। उप्र अपना व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा। पत्र के जरिए उन्होंने नियामक आयोग अध्यक्ष को बताया कि विद्युत वितरण संहिता-2005 के प्रावधानों के विपरीत उपभोक्ताओं से स्टीमेट के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। सप्लाई कोड 2005 के 13वें संशोधन के अनुसार बहुमंजिला इमारतों में दिए जाने वाले कनेक्शन के लोड की गणना के बाद एचटी नेटवर्क पर दिए जाने वाले कनेक्शन में विद्युत प्रणाली को उपभोक्ता द्वारा विकसित करने का प्रावधान है।

विद्युत प्रणाली का खर्च उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। वहीं आयोग के तय नियमों के तहत बहुमंजिला इमारतों में ऐसे कनेक्शन जो मल्टी प्वाइंट पर और एलटी नेटवर्क पर जारी किए जाते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की विद्युत प्रणाली स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है। 49 किलोवाट तक के बहुबिंदु कनेक्शन एलटी नेटवर्क पर जारी किए जाते हैं, उनके लिए उपभोक्ता को सीधे खंभे से बसबार के जरिए विद्युत आपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है।

लेसा सेंट्रल जोन में ही हो रहा उल्लंघन 

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन लेसा सेंट्रल जोन में विद्युत वितरण संहिता 2005 के 13वें संशोधन का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जोन के ऐसे उपभोक्ताओं से विभाग द्वारा स्टीमेट जमा कराया जा रहा है, जिनके बहुबिंदु कनेक्शन एलटी नेटवर्क पर जारी किए गए हैं। स्टीमेट के जरिए उपभोक्ता से डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स, सर्विस केबल व रिफरेंस मीटर आदि विद्युत सामग्री का पैसा जमा कराया जा रहा है। एलटी नेटवर्क पर जारी बहुबिंदु कनेक्शन के लिए स्टीमेट सिर्फ लेसा सेंट्रल जोन में ही जमा कराया जा रहा है। मुख्य अभियंता के मौखिक निर्देश पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है।

इसके लिए मुख्य अभियंता द्वारा कोई लिखित आदेश भी नहीं दिया गया है। बावजूद इसके एलटी नेटवर्क पर जारी बहुबिंदु कनेक्शन पर स्टीमेट बनाया जा रहा है। उन्होंने आयोग अध्यक्ष से उपभोक्ता हित में इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार ने इस मामले में विधिक कार्रवाई करने और उपभोक्ताओं का किसी प्रकार से उत्पीड़न न होने देने का आश्वासन दिया। 
 

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