Stray Dogs Case: कुत्ते के काटने पर अब देना पड़ेगा भारी मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

खबर सार :-
Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों से कुत्ते के काटने के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने के लिए कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने पिछले पांच सालों में नियमों को लागू करने के बारे में कुछ नहीं किया है।

Stray Dogs Case: कुत्ते के काटने पर अब देना पड़ेगा भारी मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
खबर विस्तार : -

Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कुत्तों से जुड़े मुद्दों पर एक और बड़ा फैसला सुनाया। कुत्ते के काटने से मौत या चोट लगने पर  अब भारी भरकम मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, कुत्ता पालने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणियां कीं। 

Stray Dogs Case: कुत्ते के काटने पर देना होगा मुआवजा

कोर्ट ने कहा कि वह कुत्ते के काटने से मौत या चोट लगने पर राज्य सरकारों से मुआवजा तय करेगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों के रवैये पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि क्या उनकी दया सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं? कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई नौ साल का बच्चा आवारा कुत्ते के हमले में मर जाता है तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?  

Stray Dogs Case: कोर्ट राज्य सरकारों को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों को लागू करने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। बेंच ने कहा कि यह समस्या दशकों से चली आ रही है और केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामी के कारण यह और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि कुत्ते के काटने से मरने वाले हर आदमी, औरत और बच्चे के लिए ज़िम्मेदार सरकार को भारी मुआवज़ा देना होगा।  हम कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्हें अपने घरों में ले जाएं और वहीं रखें। उन्हें खुलेआम घूमने, लोगों को काटने और पीछा करने की

7 नवंबर को कोर्ट ने सुनाया था बड़ा फैसला

गौरतलब है कि, कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर, 2025 को सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को एंट्री न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कई लोगों ने विरोध किया था।

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