उमर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत,1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली अंतरिम जमानत
खबर सार :-
Umar Khalid Interim Bail News: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को तीन दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर जाने का फैसला सुनाया है। उमर ने अपनी मां की सर्जरी के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके कारण उसे तीन दिन का अंतरिम जमानत मिला है।
खबर विस्तार : -
Umar Khalid Interim Bail News: जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (JNU) का पूर्व छात्र और साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। उमर खालिद की मां की सर्जरी होनी है, जिसके लिए उसने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उसके याचिका को स्वीकार करते हुए तीन दिन का अंतरिम जमानत दिया है। उमर खालिद 2016 के जेएनयू देशद्रोह विवाद और दिल्ली के दंगों में लिप्त पाया गया था।
उमर खालिद को मिली राहत
दिल्ली दंगा करने के मामले में उमर खालिद पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तर-पूर्वी दंगों में उमर खालिद को मुख्य साजिश करार पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच के आदेश पर उमर खालिद को 1 जून से 3 जून 2026 तक अंतरिम जमानत मिल गई है। उसने अपनी याचिका में 15 दिन के लिए जमानत की गुहार लगाई थी। उमर की मां की सर्जरी 2 जून को होनी है और वह अपने दिवंगत चाचा के अंतिम कार्य के साथ अपनी मां की सर्जरी होने के बाद उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रहना चाहता है।
अंतरिम जमानत का विरोध
दिल्ली के सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे पहले भी अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के एक वकील का कहना था कि खालिद की मां की सर्जरी छोटी है और उनकी मां का ख्याल रखने के लिए उनकी बहनें पर्याप्त हैं। उमर ने इसके पहले भी अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 19 मई को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जमानत को लेकर सख्त नियम
हाई कोर्ट से मिले जमानत के अनुसार उमर खालिद को दिल्ली में अपने घर और अपनी मां को देखने अस्पताल जाने की इजाजत है। इसके अलावा किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही अंतरिम जमानत पर बाहर आने के लिए 1 लाख का जमानती बांड देना होगा। उमर को 1 जून की सुबह 7 बजे से लेकर 3 जून को शाम 5 बजे तक एक लाख रुपये देना होगा। इस दौरान उमर केवल एक ही फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके हर पल की खबर जांच एजेंसी को देनी होगी।
अन्य प्रमुख खबरें
-
PM Modi ने बस्तर में जवानों के साथ मनाई दिवाली
2026-11-08
-
अयोध्या दीपोत्सव: सरयू तट पर जले 36 लाख दीये, त्रेतायुग जैसा नजारा
2026-11-08
-
500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या ने फिर प्राप्त किया अपना गौरवः CM YOGI
2026-11-07
-
मध्यप्रदेश में पशुओं को समर्पित मेला, सीहोर जिला में है लगता बारह खंभा मेला
2026-11-07
-
11 बजे तक धन त्रयोदशी मनाई गई, शनिवार को भी हुई जमकर खरीददारी
2026-11-07
-
रेलमंत्री की निगरानी में चलाई जा रही हैं अतिरिक्त ट्रेनें, सुरक्षा के लिहाज से किए गए व्यापक प्रबंध
2026-11-07
-
CM भजनलाल समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी छोटी दिवाली की शुभकामनाएं
2026-11-07
-
मेदिनीपुर में सदियों से निभा रहे पूजा की परंपरा, मां काली की होती है पूजा
2026-11-07
-
धू-धूकर जलीं धनतेरस पर दीवाली की खुशियां, जबलपुर की झुग्गियों में देरारात फैली आग
2026-11-07
-
सात लोगों को कुचलते हुए निकल गया ट्रक, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया
2026-11-06
-
PM मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी धनतेरस की शुभकामनाएं
2026-11-06
-
राष्ट्रपति भवन में 7 नवंबर से सुबह 8 बजे होगा ‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह
2026-11-05
-
Chitrakoot पहुंचे हजारों श्रद्धालु, गुफाओं में रहेगा इस बार प्रतिबंध
2026-11-05
-
वाराणसी को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तान नेशनल आर्मी ने भेजा मेल
2026-11-05
-
राजस्थान : बारूद के विस्फोट में दो भाइयों की मौत, धमाकों से हिल गए पास के मकान
2026-11-05