Twisha Sharma Death Case: फरार पति समर्थ सिंह ने लगाई अंतरिम जमानत की गुहार, तलाश जारी
खबर सार :-
भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत का मामला पति समर्थ सिंह का है। इस बीच ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जमानत के लिए जमानत याचिका दायर की। कोर्ट से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
खबर विस्तार : -
भोपालः भोपाल में पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह अब भी फरार है। इस बीच उसने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले ने राज्यभर में काफी चर्चा बटोरी है और पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
पुलिस ने तेज की तलाश
समर्थ सिंह ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। ‘समर्थ सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार’ शीर्षक से दर्ज यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लंबित बताया गया है। अभी तक अदालत की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
इससे पहले भोपाल जिला अदालत ने समर्थ सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी ने यह फैसला सुनाते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी है। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से समर्थ सिंह फरार चल रहा है और अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। पहले यह इनाम 10 हजार रुपए था, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 12 मई को ट्विशा शर्मा अपने भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। घटना के बाद उनके परिवार ने समर्थ सिंह और उनकी मां पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार का कहना है कि ट्विशा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हुई।
हालांकि, एम्स भोपाल में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह मामला आत्महत्या का बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्विशा शर्मा की गर्दन पर पाए गए निशान बेल्ट से लटकने के संकेतों से मेल खाते हैं। पुलिस इस रिपोर्ट को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है, लेकिन परिवार अब भी इसे संदिग्ध मौत बता रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है।
इस मामले में सह-आरोपी और समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। गिरिबाला सिंह पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं और फरवरी 2023 में सेवानिवृत्त हुई थीं। वर्तमान में वह भोपाल-2 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
पीड़ित परिवार ने गिरिबाला सिंह को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है। परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील अंकुर पांडे ने कहा कि वे जल्द ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।
इस बीच राज्य सरकार ने भी गिरिबाला सिंह के खिलाफ अलग से जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के तहत की जाएगी। सरकार के इस कदम को मामले की गंभीरता और बढ़ते जनदबाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
फिलहाल पुलिस फरार समर्थ सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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