CJP नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव 24 घंटे बाद रिहा, कोर्ट ने शर्तों के साथ दी रिहाई

खबर सार :-

CJP Protest: सीजेपी नेता अभिजीत दिपके, सौरव और आशुतोष को आखिरकार रिहा कर दिया गया। तीनों नेताओं को कल दिल्ली एयरपोर्ट से प्रिवेंटिंव अरेस्ट किया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पेश करने बाद उन्हें शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया।
CJP नेता अभिजीत दिपके, सौरव और आशुतोष को शर्तों के साथ मिली रिहाई

खबर विस्तार : -

CJP Protest: राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है। उन्हें SIR प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। लगभग 24 घंटे हिरासत में रहने के बाद, अभिजीत दिपके समेत तीनों नेताओं को रविवार सुबह 9 बजे कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि, यह रिहाई कुछ शर्तों के साथ दी गई।

शर्तों के साथ मिली रिहाई

दरअसल, कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी है।  CJP के तीन नेताओं पर  BNS की धारा 126 (शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा) और 170 (संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए गिरफ़्तारी) के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट में पेश होने के बाद, उन्हें ₹50,000 का बॉन्ड भरने और एक साल तक शांति भंग न करने की शर्तों को मानने पर रिहा कर दिया गया।

CJP ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी रिहाई की खबर साझा करते हुए, सीजेपी ने इसे पुलिस कार्रवाई के बाद मिली राहत बताया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा कर दिया है।" सीजेपी ने कहा, "आखिरकार, दिल्ली पुलिस को अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।"

दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि सीजेपी के तीनों नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। ये सभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। यह घटनाक्रम CJP द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर नियोजित विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।

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ध्रुव राठी को भी किया गया रिहा

इसके अलावा यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी रिहा कर दिया गया है। जिन्हें शनिवार को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। राठी को शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग जगहों से 7,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि, "अगर वह (राठी) निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। साथ ही उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है।"

आज भी BNS की धारा 163 लागू 

उल्लेखीय है कि एसआईआर को लेकर कथित अनियमितताओं को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने शुक्रवार रात से ही कड़े कदम उठाए। सुरक्षा बलों ने इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शुक्रवार रात और शनिवार पूरे दिन बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इस हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।

पुलिस ने आज भी कनॉट प्लेस में संसद मार्ग से होते हुए जंतर-मंतर की ओर आने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद रखा है। न तो मीडिया और न ही आम जनता को यहां से गुजरने की इजाजत है। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में BNS की धारा 163 लागू है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे विरोध-प्रदर्शन के लिए न आएं, कानून-व्यवस्था बनाए रखें और कानून को अपने हाथ में न लें।

FAQ...

1- सीजेपी के किन नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था?

सीजेपी के तीन नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को शनिवार 10 अक्‍टूबर 2026 को दिल्‍ली पुलिस ने  IGI एयरपोर्ट पर विमान से ही हिरासत में ले लिया था।

2- CJP  नेताओं की रिहाई को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया?

कार्यकारी मजिस्‍ट्रेट की कोर्ट ने CJP के तीनों नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत से छोड़ने का आदेश दिया। हालांकि उन्हें जंतर-मंतर पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

3- CJP के तीनों नेता किस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ आए थे?

CJP के ये तीनों नेता मुंबई से दिल्ली प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे।

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