Chhattisgarh Liquor Scam: चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

खबर सार :-
Chhattisgarh Liquor Scam: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। उन पर 1000 करोड़ रुपये की काली कमाई संभालने और 5 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने का आरोप है।

Chhattisgarh Liquor Scam:  चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
खबर विस्तार : -

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद, चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें पूछताछ के लिए पाँच दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड खत्म होने के बाद, केंद्रीय जाँच एजेंसी ने मंगलवार को चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कर रही जांच

प्रवर्तन निदेशालय के वकील डॉ. सौरभ पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा चैतन्य बघेल के खिलाफ जाँच की जा रही है। पहले उनके घर की तलाशी ली गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 जुलाई को ईडी को चैतन्य बघेल की पांच दिन की रिमांड मिली थी।

पूछताछ के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए और कई दस्तावेज़ों की पुष्टि हुई। जाँच को आगे बढ़ाना होगा। फ़िलहाल पूछताछ के लिए कुछ ख़ास नहीं मिला, इसलिए अदालत से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो अदालत से अनुमति लेकर जेल में पूछताछ की जाएगी।

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गये चैतन्य बघेल

चैतन्य बघेल के वकील फैज़ल रिज़वी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईडी ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। उन्हें तीन तथ्यों के आधार पर बिना समन के गिरफ़्तार किया गया। यह पहला मामला है जिसमें बिना नोटिस के गिरफ़्तारी हुई है। चैतन्य बघेल को 4 अगस्त को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। सेंट्रल जेल में उनकी सुरक्षा के लिए अर्ज़ी दी गई है। परिवार के सदस्यों और वकीलों को तय समय पर उनसे मिलने की अनुमति है।

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