SEZ Rule Change: देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा, एसईजेड के नियमों में बदलाव

खबर सार :-
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ‘एसईजेड नियम 2006’ के नंबर 5 में संशोधन के बाद सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष रूप से स्थापित एसईजेड को केवल 10 हेक्टेयर के न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जो पहले 50 हेक्टेयर थी।

SEZ Rule Change: देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा, एसईजेड के नियमों में बदलाव
खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड संबंधी नियमों में सुधार किया है। इसका मकसद हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इनवेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि ‘एसईजेड नियम 2006’ के नंबर 5 में संशोधन के बाद सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष रूप से स्थापित एसईजेड को केवल 10 हेक्टेयर के न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जो पहले 50 हेक्टेयर थी।

ऋण मुक्त होने की शर्त में ढील को मिलेगी अनुमति

‘एसईजेड नियम 2006’ के रूल नंबर 7 में संशोधन होने से अनेकों परिवर्तन हो जाएंगे। इस वजह से एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड को भूमि को केंद्र या राज्य सरकार या उनकी अधिकृत एजेंसियों के पास लीज पर दिए जाने के मामले में ऋण-मुक्त होने की शर्त में ढील की अनुमति मिल जाती है। संशोधित नियम 53 के तहत निःशुल्क आधार पर प्राप्त और सप्लाई की गई वस्तुओं के मूल्य को शुद्ध विदेशी मुद्रा यानी एनएफई गणना में शामिल किया जाएगा। साथ ही लागू सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों का उपयोग कर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, एसईजेड के नियम 18 में भी संशोधन किया गया है, ताकि सेमीकंडक्टर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एसईजेड यूनिट को लागू शुल्कों के भुगतान के बाद घरेलू टैरिफ क्षेत्र में भी घरेलू आपूर्ति करने की अनुमति दी जा सके।

मैन्युफैक्चरिंग के साथ रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इन संशोधनों से देश में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास होने के साथ ही उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा होंगी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।  इन संशोधनों को वाणिज्य विभाग ने 3 जून, 2025 को अधिसूचित किया है। इसके बाद, एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड ने क्रमशः सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसईजेड की स्थापना के लिए माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमएसटीआई) और हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड (एक्वस ग्रुप) से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

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