ITR Refund Delay: साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर, 2025 थी। ज्यादातर करदाताओं को उनका रिफंड मिल गया है, लेकिन कई लोग अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर टैक्स डिपार्टमेंट, रिटर्न फाइल करने और ई-वेरिफाई के 4 से 5 हफ़्तों के अंदर रिफंड खाते में भेज देता है। अगर इस दौरान आपका रिफंड नहीं मिला है, तो इसका कारण गलत अकाउंट डिटेल्स, वेरिफिकेशन में दिक्कतें, या गलत जानकारी हो सकती है....
अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड जारी करने में देरी करता है, तो आपको उस पर ब्याज मिलता है। यही वजह है कि दिसंबर में रिफंड पाने वाले टैक्सपेयर्स को उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के अनुसार, अगर रिफंड में देरी होती है, तो टैक्सपेयर के रिफंड पर 6 प्रतिशत ब्याज मिलता है। अगर आपको भी रिफंड नहीं मिला है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने उन लोगों को रिफंड देना शुरू कर दिया है जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में, हजारों लोगों को उनका पेंडिंग रिफंड मिल गया है।
नोटः- टैक्स फाइलिंग या रिफंड से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। विभाग की ओर से आए किसी भी ईमेल या नोटिस को अनदेखा न करें।
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