Pakistani Flagship Ban: पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारत में 'नो एंट्री'

खबर सार : -
भारत सरकार ने पाकिस्तान के झंडे लगे जहाजों की भारतीय बंदगाहों में एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई के तहत लिया है। इसके लिए सरकार ने मर्चेंट शिपिंग आर्टिकल 1958 की धारा 411 के तहत कार्रवाई की है।

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा निर्णय लिया है। अब पाकिस्तान से किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय़ात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश के बाद से ही पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है।

मर्चेंट शिपिंग अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू

भारत सरकार की तरफ से ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है। देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जो अगली सूचना तक लागू रहेगा। मंत्रालय के आदेशानुसार पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया कि आदेश से किसी भी छूट की “जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”

वाणिज्य एवं औद्योगिक  मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय की तरफ से 02 मई को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार, पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। मंत्रालय की ओर से 2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।

 

 

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