ITR Filing Due Date : आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। ऐसे में करदाता के पास ITR दाखिल करने के लिए केवल 4 दिन शेष हैं। अगर कोई करदाता इसके बाद ITR दाखिल करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। इस बार कई ITR फॉर्म देरी से जारी किए गए। ऐसे में करदाता के पास ITR दाखिल करने के लिए कम समय बचा है। उम्मीद है कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में क्या इसकी अंतिम तिथि (आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि) बढ़ाई जा सकती है?
2025 में स्थिति अलग थी। यही वजह है कि CBDT ने गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। हालांकि, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 जैसे कुछ फॉर्म अगस्त में जारी किए गए थे। ऐसे में करदाताओं के पास आईटीआर फाइलिंग के लिए कम समय बचा है। इसलिए, उम्मीद है कि आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे बढ़ाई जा सकती है। पिछले साल करदाताओं के लिए स्थिति अलग थी। आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-4 और आईटीआर-6 अप्रैल में ही जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा, अन्य फॉर्म भी जून तक जारी हो गए थे। इसलिए, करदाताओं के पास काफी समय था। आइए जानते हैं कि आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं।
चरण 1- सबसे पहले आपको आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
चरण 2- अब आपको नीली पट्टी में दिए गए विकल्प में से ई-फाइल का विकल्प चुनना होगा
चरण 3- क्लिक करने के बाद, आपको सबसे पहले आयकर रिटर्न का विकल्प चुनना होगा
चरण 4- अब यहां आपसे आकलन वर्ष और फाइलिंग का तरीका चुनने के लिए कहा जाएगा
चरण 5- आपको आकलन वर्ष में 2024-25 दर्ज करना होगा। वहीं, फाइलिंग मोड में ऑनलाइन का विकल्प चुनें
चरण 6- अब लागू स्थिति के लिए तीन अलग-अलग विकल्पों व्यक्तिगत, एचयूएफ और अन्य में से एक चुनें
चरण 7- इसके बाद अपना आईटीआर प्रकार चुनें। यहां आपको 7 अलग-अलग आईटीआर फॉर्म के विकल्प दिए जाएंगे
चरण 8- अब आपको चुनना होगा कि आप आईटीआर क्यों दाखिल करना चाहते हैं।
चरण 9- इसके बाद आपसे व्यक्तिगत जानकारी, कुल आय, कुल कटौती और चुकाया गया कर जैसी जानकारी मांगी जाएगी। इसे ध्यान से भरें।
-फॉर्म 26AS या फॉर्म 16A ज़रूरी होगा
-अगर आप किराया देते हैं, तो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट ज़रूरी होगा, ताकि एचआरए का दावा किया जा सके
-आपको टैक्स कटौती का प्रमाण भी देना होगा
-अगर आपकी विदेश से आय होती है, तो इसके लिए आपको विदेशी बैंक खाते का विवरण देना होगा
-इसके साथ ही, अगर आपने पहले कभी आईटीआर दाखिल किया है, तो उसका प्रमाण भी ज़रूरी होगा
-इसके साथ ही, आपको आय प्रमाण के लिए सैलरी स्लिप भी देनी होगी
-इस तरह, आप आसान चरणों में आईटीआर दाखिल कर सकते हैं
अन्य प्रमुख खबरें
Tariff पर Trump को सुप्रीम झटका, भारत को बड़ी राहत: 18% से घटकर 10% हुआ अमेरिकी शुल्क
RBI Report: रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 725.727 अरब डॉलर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार
निवेशकों की आय बढ़ी, मुनाफा घटा: 13 तिमाहियों बाद Nifty 50 की कमाई में झटका
अमेरिका-ईरान तनाव से बाजारों में हलचल: सोना-चांदी चमके, डॉलर भी दमदार
Stock Market: बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स ने लगाई लंबी छलांग, निफ्टी भी 25,800 के पार
वित्त वर्ष 2027 में ब्याज दरें स्थिर रख सकता है आरबीआई : रिपोर्ट
Gold Silver Price Today: सोना फिर हुआ धड़ाम, चांदी भी हुई सस्ती
सर्राफा बाजार में मिलाजुला रुखः सोने की कीमत 700 रुपये बढ़ी, चांदी में 2500 रुपये की गिरावट
RBI Digital Payment इंडेक्स 500 के पार, सितंबर 2025 में 516.76 पर पहुंचा डीपीआई
Indian Stock Market Crash: 800 अंक टूटा BSE Sensex, आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली