GST Council Meeting : नई दिल्ली में बुधवार को हुई GST परिषद की 56वीं बैठक में 12% और 28% के टैक्स स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा ढांचे को सरल बनाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से सिर्फ़ दो स्लैब 5% और 18% लागू किए जाएँगे। इससे लगभग 175 वस्तुएँ सस्ती हो जाएँगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी GST हटा दिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूध, रोटी, पिज़्ज़ा ब्रेड, छेना समेत कई खाने-पीने की चीज़ें GST मुक्त होंगी। इसके अलावा सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा विलासिता की वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा। यह बैठक दो दिन (3-4 सितंबर) तक होनी थी, जिसे एक दिन में ही ख़त्म कर दिया गया है। देशभर में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने जीएसटी में सुधार की बात कही थी। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी में सुधार का समर्थन किया। समय की माँग को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रियों ने समर्थन किया, उनका भी धन्यवाद।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। यह कर 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। देश के संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के माध्यम से 'वस्तु एवं सेवा कर' की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि दुनिया भर के 150 से ज़्यादा देशों में इसी तरह की कर व्यवस्था लागू है।
करीब 175 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है। इनमें खाद्य सामग्री, बादाम, नमकीन, रेडी-टू-ईट उत्पाद, जैम, घी, मक्खन, अचार, जैम, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी और रेफ्रिजरेटर आदि शामिल हैं। नई दरों के साथ, सभी वस्तुओं पर औसत जीएसटी दर 10% से नीचे आ जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 11.5% है।
28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए गए जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीन, टेलीविजन, बर्तन धोने की मशीन, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें शामिल हैं। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास हटाने वाली मशीनें, खाद बनाने वाली मशीनें आदि शामिल हैं, जैसी कृषि वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
चुनिंदा तंबाकू और पान मसाला उत्पादों को छोड़कर, वस्तुओं पर नई दरें भी उसी तिथि से लागू होंगी। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर मौजूदा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर दरें लागू रहेंगी। ये दरें तब तक अपरिवर्तित रहेंगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत बकाया ऋण और ब्याज दायित्वों का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।
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