रसद विभाग की टीम कर रही गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण, 4 सिलेंडर जब्त
खबर सार :-
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के प्रशासनिक सचिव के आदेशों के अनुपालन में, 'द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000' के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, कुकिंग गैस की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं।
खबर विस्तार : -
श्रीगंगानगरः रसोई गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के शासन सचिव के निर्देशानुसार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत गैस आपूर्ति एवं वितरण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कालाबाजारी पर नियंत्रण लगाने का प्रयास
जिला रसद अधिकारी कविता सिहाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अब गैस सिलेंडर की बुकिंग केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ही संभव होगी। उपभोक्ता आईवीआरएस, व्हाट्सएप, आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ओटीपी प्रमाणीकरण के बाद ही सिलेंडर बुक कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी बुकिंग और अनियमितताओं पर रोक लगाना है।
उन्होंने बताया कि सिलेंडर की होम डिलीवरी या पॉइंट ऑफ सेल से वितरण के समय उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) भेजा जाएगा। उपभोक्ता से प्राप्त इस कोड को सिस्टम में दर्ज करने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी पूर्ण मानी जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
गैस एजेंसियों एवं प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण
इसके अलावा, होम डिलीवरी के दौरान उपभोक्ता की ब्लू पासबुक या डायरी (यदि उपलब्ध हो) में एंट्री करना भी अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल आधार ई-केवाईसी के माध्यम से ही करवा सकेंगे, जिससे पहचान की पुष्टि सुनिश्चित हो सके।
इसी के साथ प्रवर्तन जांच दल द्वारा जिले में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और दुरुपयोग रोकने के लिए गैस एजेंसियों एवं प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। हाल ही में की गई कार्रवाई के तहत श्रीगंगानगर के विभिन्न स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चलाया गया।
जांच के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर कुल 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें श्रीराम चाट भण्डार और स्पाइसी सागा शामिल हैं, जहां घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया।
अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। प्रशासन का यह अभियान न केवल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
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