नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बकरीद के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने आधिकारिक 'X' हैंडल पर एक वीडियो जारी कर इन निर्देशों की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बकरीद के अवसर पर पशुओं—विशेष रूप से गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से अवैध है। ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार के मुख्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, "बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों या पार्कों में किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकती है। कुर्बानी से उत्पन्न होने वाले कचरे, खून या अन्य अवशेषों को नालियों, सीवरों या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में फेंकना सख्त वर्जित है। इसके अलावा बाजारों में पशुओं की अवैध खरीद-बिक्री, सड़कों पर अस्थायी पशु बाजार लगाना और पशुओं की अवैध तस्करी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।"
कपिल मिश्रा ने कहा, "दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने बकरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गायों, बछड़ों और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना अवैध है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नालियों में खून या कचरा फेंकना भी वर्जित है। कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जानी चाहिए।" उन्होंने दिल्ली के निवासियों से अपील की कि यदि वे किसी को भी इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए देखें, तो तुरंत दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को सूचित करें। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह त्योहार शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में रहकर मनाया जाना चाहिए।
उन्होंने बकरीद के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं भी दीं। दिल्ली पुलिस और विकास विभाग इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार हैं। पिछले वर्षों में दिल्ली में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और स्वच्छता संबंधी मुद्दों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं; परिणामस्वरूप, सरकार ने इस बार एहतियाती कदम उठाते हुए अधिक सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है।
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