दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की मानहानि याचिका पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज को जारी किया नोटिस

खबर सार :-

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की मानहानि याचिका पर आप नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।
प्रवेश वर्मा की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने आप नेता को जारी किया नोटिस

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंत्री और BJP नेता प्रवेश वर्मा की मानहानि के एक मामले में दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।

प्रवेश वर्मा पर पद का गलत इस्तेमाल का आरोप

10 अक्टूबर को, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्रवेश वर्मा की मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद, BJP नेता ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट में अपने साथियों को नियुक्त किया, जिसकी संपत्ति लगभग 500 करोड़ है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और बदनाम करने वाला बताया गया है।

ट्रस्ट के किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई रोल नहीं 

BJP नेता ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर इन पोस्ट से उनकी और उनके परिवार की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा है। शिकायत के साथ, उन्होंने भारद्वाज के "एक्स" हैंडल से किए गए वीडियो क्लिप और पोस्ट भी जमा किए। वर्मा ने साफ़ किया कि न तो उनका और न ही उनके परिवार का स्कूल या ट्रस्ट से कोई लेना-देना है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के किसी भी सदस्य की नियुक्ति में उनका कोई रोल नहीं था और उस व्यक्ति से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, 10 अक्टूबर को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने वर्मा की शिकायत खारिज कर दी और मामले पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के आरोप सिर्फ़ सवाल थे और वे मानहानि नहीं थे। इसके अलावा, कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया।

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