नस्लीय दुर्व्यवहार मामले में आमिर शौकीन को एक दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस ने मांगी थी 6 दिन की रिमांड
खबर सार :-
त्रिपुरा के युवक से कथित नस्लीय दुर्व्यवहार मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को तीस हजारी कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने 6 दिन की रिमांड मांगी थी।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमान से जुड़े मामले में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को तीस हजारी कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार को उन्हें ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए छह दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस की इस मांग का विरोध करते हुए एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने और गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाने का मुद्दा उठाया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आमिर शौकीन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब उन्हें शनिवार को संबंधित अदालत के समक्ष दोबारा पेश किया जाएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है।
पुलिस ने मांगी थी छह दिन की हिरासत
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से आमिर शौकीन की छह दिन की पुलिस रिमांड देने का अनुरोध किया। पुलिस का पक्ष मामले की जांच और उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल के संदर्भ में था। दूसरी ओर, आरोपी की तरफ से पेश वकील ने पुलिस हिरासत की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि उन्हें अब तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। वकील के मुताबिक, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी भी नहीं दी गई। बचाव पक्ष ने इन प्रक्रियात्मक पहलुओं को उठाते हुए मामले में पुलिस की मांग पर आपत्ति जताई। सुनवाई के बाद अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच से जुड़े पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
22 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने 22 अक्टूबर को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमान से जुड़े विवादित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई। वीडियो के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटों बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 192, 196, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत दर्ज मामले में पुलिस वायरल वीडियो, उसमें कथित तौर पर की गई टिप्पणियों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की थी। संगठन ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर प्रसारित वीडियो में त्रिपुरा के एक युवक के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। शिकायत के मुताबिक, इस तरह की सामग्री पूर्वोत्तर भारत के लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये और नस्लीय टिप्पणियों को बढ़ावा दे सकती है। संगठन ने मामले को व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ कथित नस्लीय भेदभाव से जुड़े मुद्दे लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ताओं की ओर से निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाती रही है।
विवाद के बाद आमिर शौकीन ने मांगी थी माफी
वीडियो वायरल होने और विवाद बढ़ने के बाद आमिर शौकीन ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। उन्होंने दावा किया था कि वायरल वीडियो एक पूर्व-निर्धारित स्क्रिप्ट के तहत बनाया गया था और वीडियो में दिखाई देने वाला युवक उनका परिचित है। शौकीन के अनुसार, दोनों के बीच बातचीत मजाकिया अंदाज में हुई थी और उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं था। हालांकि, वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज होने और पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आरोपी की ओर से वीडियो को स्क्रिप्टेड बताना उनका पक्ष है। मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उठाया था मामला
यह विवाद उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाया। इसके बाद वीडियो और उससे जुड़े आरोपों पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान वायरल वीडियो, शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित परिस्थितियों की पड़ताल की जाएगी। आमिर शौकीन को अदालत में दोबारा पेश किए जाने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
यह भी पढ़ेंः-त्रिपुरा के युवक से कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन गिरफ्तार
अन्य प्रमुख खबरें
-
Maharashtra पुलिस कांस्टेबल के पद पर 282 अग्निवीर नियुक्त, फडणवीस ने की घोषणा
2026-10-23
-
Bengaluru IED blast: 100 CCTV फुटेज की जांच, NIA की एंट्री संभव
2026-10-23
-
कैंसर दवाओं की मनमानी कीमतों पर अंकुश लगाएगी केंद्र सरकार
2026-10-23
-
लगातार तापमान में हो रही गिरावट, कई जिलों में ओलावृष्टि का भी अंदेशा
2026-10-23
-
Prayagraj में खर्च किए जाएंगे 1,500 करोड़, बदल जाएगा drainage-system
2026-10-23
-
Congress की रैली चौपट करेगी हिंदुओं का व्यापार: संत समाज ने जताई चिंता
2026-10-23
-
त्रिपुरा के युवक से कथित दुर्व्यवहार: आमिर शौकीन गिरफ्तार
2026-10-22
-
लंबी दूरी के प्रशिक्षण अभियान के लिए मालदीव पहुंचे भारत के तीन जहाज
2026-10-22
-
भारत-पोलैंड के बीच मजबूत होंगे रणनीतिक संबंध, डोनाल्ड टस्क ने पीएम मोदी को बताया मित्र
2026-10-22
-
भारत सैन्य क्षेत्र में एआई इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा सुरक्षा उपाय
2026-10-22
-
नक्सली कमांडर ने त्याग दिए हथियार, पत्नी के कहने पर किया था फैसला
2026-10-22
-
सुबह ही पहुंचने लगीं पालकियां, 347 देवी-देवताओं को किया गया आमंत्रित
2026-10-21
-
चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ की जांच करेगी SIT, 19 की हुई थी मौत
2026-10-21
-
विजयादशमी पर महिलाओं ने मां को लगाया सिंदूर, भावपूर्ण दी विदाई
2026-10-21
-
जहरीली हुई दिल्ली-NCR की आबोहवा ! GRAP-1 लागू
2026-10-21