सुलतानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई, 14 सितंबर को अगली तारीख तय
खबर सार :-
सुलतानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई 14 सितंबर को होगी। जानिए इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी और अब तक के घटनाक्रम।
खबर विस्तार : -
सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में स्थानीय अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए नई तारीख निर्धारित की है। सुलतानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की है। अदालत का यह कदम मामले से जुड़े कानूनी घटनाक्रम के तहत उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत 1 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 14 सितंबर तय की है।
शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2018 का है। आरोप है कि राहुल गांधी ने उस वर्ष बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के विरोध में सुलतानपुर के स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्र ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को इस मामले में कोर्ट के समक्ष केस फाइल किया था। इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया के बीच, 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। अदालत के आदेश पर राहुल गांधी निर्धारित तिथि पर कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अपनी जमानत की प्रक्रिया पूरी कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से एक और कानूनी कदम उठाया गया था। विजय मिश्र ने अदालत में अर्जी देकर राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दायर की गई थी, जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया था।
कानूनी घटनाक्रम
इस मानहानि प्रकरण की जड़ें वर्ष 2018 की उस राजनीतिक घटना से जुड़ी हैं, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान से आहत होकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
नवंबर 2023 को राहुल ने अपनी जमानत कराई
वर्षों चली शुरुआती कानूनी प्रक्रियाओं के बाद, 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी जमानत कराई। इसके बाद, मुकदमे को आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग को लेकर अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ही स्तरों पर यह अर्जी खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब इस फैसले को लखनऊ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और इसी प्रक्रिया के चलते 14 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है।
ये भी पढ़ेंः- कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला: अब 'लिव-इन' भी है पवित्र बंधन, अपनों की बंदिशों से आज़ाद हुए बालिग
सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में स्थानीय अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए नई तारीख निर्धारित की है। सुलतानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की है। अदालत का यह कदम मामले से जुड़े कानूनी घटनाक्रम के तहत उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत 1 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 14 सितंबर तय की है।
शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2018 का है। आरोप है कि राहुल गांधी ने उस वर्ष बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के विरोध में सुलतानपुर के स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्र ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को इस मामले में कोर्ट के समक्ष केस फाइल किया था। इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया के बीच, 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। अदालत के आदेश पर राहुल गांधी निर्धारित तिथि पर कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अपनी जमानत की प्रक्रिया पूरी कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से एक और कानूनी कदम उठाया गया था। विजय मिश्र ने अदालत में अर्जी देकर राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दायर की गई थी, जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया था।
कानूनी घटनाक्रम
इस मानहानि प्रकरण की जड़ें वर्ष 2018 की उस राजनीतिक घटना से जुड़ी हैं, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान से आहत होकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
नवंबर 2023 को राहुल ने अपनी जमानत कराई
वर्षों चली शुरुआती कानूनी प्रक्रियाओं के बाद, 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी जमानत कराई। इसके बाद, मुकदमे को आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग को लेकर अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ही स्तरों पर यह अर्जी खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब इस फैसले को लखनऊ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और इसी प्रक्रिया के चलते 14 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है।
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