Disha Salian Case: सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान केस की CBI करेगी जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
खबर सार :-
Disha Salian Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है। 8 जून, 2020 को दिशा की मौत के बाद, सुशांत भी मृत पाए गए थे।
खबर विस्तार : -
Disha Salian Case: दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब करीब छह साल पुराने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही दिशा के पिता सतीश सालियान का भी बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है।
दिशा सालियान के पिता ने दायर की थी याचिका
दरअसल, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की कि एफआईआर दर्ज की जाए और जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उनका आरोप है कि दिशा की मौत नेचुरल नहीं थी और केस की पिछली जांच में कई सवालों के सही जवाब नहीं मिल पाए थे। दिशा के पिता सतीश सालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं छह साल से इस फैसले का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। मुझे भरोसा है कि सीबीआई इस केस की पूरी तरह से जांच करेगी। मैंने सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए कोर्ट जज को धन्यवाद दिया।"
बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को दिया जांच का आदेश
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब हाई कोर्ट ने CBI को जांच करने का आदेश दिया है। एडवोकेट नीलेश ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सीबीआई अब इस केस में FIR दर्ज करेगी और जांच आगे बढ़ाएगी। इसके लिए एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। दिशा के पिता का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा, पिछली जांच से जुड़े रिकॉर्ड भी सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे ताकि एजेंसी केस की शुरू से जांच कर सके।"
ओझा के मुताबिक, FIR में सूरज पंचोली, डीनो मोरिया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती और सचिन वाजे पिछली SIT के उन सदस्यों के नाम भी आरोपी के तौर पर दिए गए हैं, जिन पर मामले को दबाने का आरोप है।
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उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिसके खिलाफ भी सबूत मिलते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, बिना सबूत के किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर CBI क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, तो हमें ऑब्जेक्शन करने और प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का अधिकार होगा। हमें पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा।"
8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत
बता दें कि दिशा सालियान की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बिल्डिंग से गिरने से हुई थी। उस समय दिशा 28 साल की थीं। वह एक सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम करती थीं और कुछ समय के लिए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी रहीं। दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद, 14 जून, 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी अपने मुंबई वाले घर में मृत पाए गए। दोनों घटनाओं के बीच कुछ ही दिनों के अंतर ने दिशा की मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए।
पुलिस ने बताया था सुसाइड
Disha Salian की मौत के बाद, मुंबई पुलिस ने शुरू में इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया था। बाद में, पुलिस ने इसे सुसाइड बताया। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी या सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला। मामले की जांच के लिए एक SIT भी बनाई गई थी। जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का जिक्र था। दिशा का पोस्टमॉर्टम एक ही डॉक्टर ने किया था, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक दो डॉक्टरों की जरूरत थी।
पुलिस की जांच पर दिशा के पिता ने उठाए थे सवाल
हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान जांच से खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के हालात पर सवाल उठाया और दावा किया कि मामले की ठीक से जांच नहीं की गई। अपनी याचिका में उन्होंने नई जांच और FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असरदार लोगों को बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश की गई।
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