Gurugram Comedy Show Controversy: कॉमेडियन प्रणीत मोरे की बढ़ी मुश्किलें, NCW ने डीजीपी से मांगी 7 दिन में रिपोर्ट
खबर सार :-
इस मामले में आयोग ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को भी नोटिस जारी किया है। दोनों को 22 जून को शाम 4 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया गया है। आयोग उनके पक्ष और मामले से जुड़े तथ्यों को सीधे सुनना चाहता है।
खबर विस्तार : -
Gurugram Comedy Show Controversy: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो से जुड़े विवादास्पद मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए हरियाणा पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इस मामले को महिलाओं की गरिमा, सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए विस्तृत जांच की मांग की है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम में आयोजित एक कॉमेडी शो के दौरान मंच पर एक महिला के प्रति कथित रूप से आपत्तिजनक व्यवहार और बिना सहमति से जुड़े प्रदर्शन को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मामले ने सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं के सम्मान और सहमति के मुद्दे को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि किसी भी ऐसे व्यवहार को सामान्य बनाना या उसका महिमामंडन करना, जो महिलाओं की गरिमा और अधिकारों को प्रभावित करता हो, समाज में गलत संदेश देता है। आयोग का मानना है कि मनोरंजन के नाम पर महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होना आवश्यक है।
आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने निर्देश दिया है कि घटना से संबंधित सभी तथ्यों की जांच की जाए और यदि कोई कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
सात दिन में मांगी रिपोर्ट
एनसीडब्ल्यू ने हरियाणा पुलिस से सात दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं। इसके अलावा जांच की वर्तमान स्थिति और उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी गई है।
आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि वायरल वीडियो की जांच किस स्तर तक पहुंची है और घटना में शामिल व्यक्तियों, आयोजकों, कलाकारों तथा कार्यक्रम स्थल के प्रबंधन की भूमिका क्या रही है। जांच के दौरान यदि किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग
एनसीडब्ल्यू ने राज्य पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह भविष्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक, हिंसक या आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी उपलब्ध कराए। आयोग का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सभी संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है।
आयोग ने दोहराया कि सहमति का मुद्दा किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी आवश्यकता है और इस पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, अपमान या अनुचित व्यवहार को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करना कानून और संविधान की भावना के विपरीत है। एनसीडब्ल्यू ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले की लगातार निगरानी करेगा और संबंधित अधिकारियों से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा रखता है।
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