CJP की ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा पर गरमाया माहौल, दिल्ली पुलिस ने दिपके को थमाया नोटिस
खबर सार :-
CJP Lehra Do Tiranga Yatra: दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कनॉट प्लेस में फिलहाल धारा 163 लागू है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि इन हालात में 'तिरंगा यात्रा' निकालना इस आदेश का उल्लंघन होगा।
खबर विस्तार : -
CJP Lehra Do Tiranga Yatra: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में माहौल गरमा गया है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी बीच, दिल्ली पुलिस की एक टीम ने अभिजीत दिपके को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि कनॉट प्लेस में फिलहाल धारा 163 लागू है और 'तिरंगा यात्रा' के लिए NDMC से कोई अनुमति नहीं ली गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर वे कनॉट प्लेस जाते हैं, तो यह धारा 163 का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने दिपके को क्यों भेजा नोटिस
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली में एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंची, जहां अभिजीत दिपके ठहरे हुए हैं। वहां टीम ने दिपके को एक नोटिस दिया। नोटिस में उन्हें बताया गया है कि कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क इलाकों में धारा 163 लागू है, जिसके तहत लोगों के गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने पर रोक है। दिल्ली पुलिस द्वारा दिपके को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के मार्च निकालना और भीड़ इकट्ठा करना पाबंदियों का उल्लंघन है, जिस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।
- नोटिस में कहा गया है कि कनॉट प्लेस एक व्यस्त व्यावसायिक इलाका है, जहां आने-जाने के रास्ते सीमित हैं। एक गोलाकार जगह पर बड़ी भीड़ जमा होने से आवाजाही तुरंत बाधित हो सकती है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है और आपातकालीन स्थितियों में दिक्कतें आ सकती हैं।
- नोटिस में यह भी बताया गया है कि इस इलाके में कई शोरूम, रेस्तरां, होटल और बैंक हैं, जहां बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं खासकर शाम के समय और त्योहारों के दौरान। साथ ही, लगभग 15 लाख व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की आजीविका इसी इलाके पर निर्भर है।
- इन सब कारणों से कनॉट प्लेस में अभी BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगी हुई है। इसका मतलब है कि यहां ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर इसका उल्लंघन किया तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और बाकी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- कनॉट प्लेस से कई प्रमुख सड़कें निकलती हैं, जो इसे दिल्ली के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। अगर यहां ट्रैफिक जाम लग जाए, तो पूरा सेंट्रल दिल्ली ठप हो जाएगा। अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर मामले का हवाला देते हुए, पुलिस ने बताया है कि हाई कोर्ट का फैसला है कि इस तरह की भीड़-भाड़ से आने-जाने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
CJP ने किया था 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का ऐलान
हालांकि नोटिस के दौरान दिपके की पुलिस से बहस हो गई। उन्होंने कहा कि यह न तो कोई रैली है और न ही कोई विरोध प्रदर्शन; वे बस सेंट्रल पार्क जाकर तिरंगा फहराना चाहते हैं। इससे पहले गुरुवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। दिपके ने ये भी आरोप लगाया है कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। दरअसल CJP ने शुक्रवार शाम 5:00 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक रैली बुलाई है।
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पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने और आशुतोष रांका तथा सौरव दास की न्यायिक हिरासत का विरोध करने के लिए प्रदर्शन करना चाहती है। दास और राका को बुधवार को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। उनकी गिरफ्तारी, गृह मंत्रालय द्वारा जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल का दर्जा रद्द किए जाने के एक दिन बाद हुई।
दो दिनों तक बंद रहेगा सेंट्रल पार्क
उधर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने घोषणा की है कि कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क दो दिनों तक बंद रहेगा। प्रशासनिक कारणों का हवाला पुलिस ने लोगों से इस इलाके से दूर रहने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांति, जन सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही CJP
गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का आंदोलन 2 अक्टूबर को मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद, CJP ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रंका को हिरासत में ले लिया गया।
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में संकेत दिया है कि वे CJP के 11 लोगों के एक छोटे समूह को राष्ट्रीय ध्वज थामने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं। कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में फिलहाल प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं; इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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