वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, इस दिन सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर

खबर सार :-

दिल्ली में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 18 और 25 अक्टूबर को विशेष शिविर लगेंगे। फॉर्म-6 की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी, 30 अक्टूबर 2026 तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराएं।
दिल्ली में 18 और 25 अक्टूबर को लगेंगे विशेष वोटर कैंप, हेल्पलाइन नंबर जारी

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः दिल्ली में कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने से वंचित न रह जाए, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने और इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने में मदद उपलब्ध कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है।

14,947 बूथ लेवल अधिकारी अभियान में जुटे

सीईओ कार्यालय के अनुसार, इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए चुनाव विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें 13 जिला चुनाव अधिकारी, 70 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 902 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), 1,313 बीएलओ सुपरवाइजर और 14,947 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) शामिल हैं। इन अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट न जाए। इसके लिए सक्रिय अभियान जारी रहेगा और मतदाता पंजीकरण से संबंधित समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा।

फॉर्म-6 भरने में मदद के लिए 1950 पर करें कॉल

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से संबंधित शिकायत है या नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरने में सहायता चाहिए, तो वह इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक कार्यालय समय के दौरान अपने जिले के जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय या संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव अधिकारियों का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना और मतदाताओं की शिकायतों का समाधान करना है, ताकि पात्र नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

30 अक्टूबर तक दर्ज कराएं दावे और आपत्तियां

सीईओ कार्यालय ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो वह 30 अक्टूबर 2026 से पहले अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। मतदाता सूची में नाम और अन्य जानकारियों की जांच करना जरूरी है, ताकि चुनाव के समय मतदान करने में किसी तरह की परेशानी न हो। विशेष शिविरों के माध्यम से नागरिकों को पंजीकरण और सुधार से जुड़ी प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

किस काम आता है फॉर्म-6, 7 और 8 ?

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, आपत्ति दर्ज कराने और जानकारी में सुधार के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं।

फॉर्म-6: पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र नागरिक या मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन।
फॉर्म-7: मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म-8: निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार, ईपीआईसी यानी वोटर आईडी कार्ड बदलने या दिव्यांगता संबंधी जानकारी दर्ज कराने के लिए।
आवेदन करने से पहले संबंधित फॉर्म की जरूरत और पात्रता की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी रहेगा।

पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने पर जोर

चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और नामांकन, सुनवाई तथा जानकारी में सुधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। दिल्ली के मतदाताओं के लिए 18 और 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाले विशेष शिविर पंजीकरण संबंधी सहायता प्राप्त करने का अवसर होंगे। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1950 या संबंधित चुनाव कार्यालय के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

FAQ

1. दिल्ली में विशेष वोटर कैंप कब लगाए जाएंगे?

दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2026 को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

2. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों और फॉर्म-6 भरने में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

3. फॉर्म-6 का इस्तेमाल किसलिए किया जाता है?

फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्र नए मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

4. मतदाता सूची में दावा या आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख क्या है?

दी गई जानकारी के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर 2026 से पहले दर्ज करानी हैं।

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