कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल पर खुद आवेदन कर सकेंगे किसान

खबर सार :-
किसान कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत अनुदान पाने के लिए खुद आवेदन कर सकेंगे। 10 हजार रुपये तक के अनुदान वाले यंत्रों-उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर खुद बुकिंग कर 10 दिन के भीतर बिल अपलोड करेगा। 10 दिन के भीतर बिल अपलोड न किए जाने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी।

कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल पर खुद आवेदन कर सकेंगे किसान
खबर विस्तार : -

लखनऊ : किसान अब कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत अनुदान पाने के लिए खुद आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग की ओर सम्बंधित योजनाओं के संचालन के लिए इस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इस सम्बंध में शासनादेश जारी किया गया है। अनुदान पाने के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थी चयनित किए जाएंगे। ऐसे कृषि यंत्र जिनके अनुदान की राशि 10,001 रुपये से लेकर एक लाख रुपए तक है, उनके लिए 2500 रुपये और ऐसे कृषि यंत्र जिनकी अनुदान राशि एक लाख रुपये से ज्यादा है, उनके लिए 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।

इसके तहत 10 हजार रुपये तक के अनुदान वाले यंत्रों-उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर खुद बुकिंग कर 10 दिन के भीतर बिल अपलोड करेगा। 10 दिन के भीतर बिल अपलोड न किए जाने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी। विभागीय पोर्टल पर दो सप्ताह तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के समय किसान को जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। अनुदान के लिए चयनित होने वाले लाभार्थी की जमानत धनराशि अधिकतम छह माह में वापस कर दी जाएगी।

तय लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के सामने विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। लाभार्थी के चयन के सम्बंध में तत्काल पोर्टल से पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरणों की बुकिंग और ई-लॉटरी व्यवस्था में आवेदन करने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है।

10 हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्र, उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फार कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोदाम के सम्बंध में चयन ई-लॉटरी के जरिए होगा। कृषि यंत्रों, उपकरणों की खरीद का सत्यापन जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा नामित अधिकारी-कर्मचारी के जरिए कराई जाएगी। इस श्रेणी के यंत्रों, उपकरणों के बुकिंग की सुविधा जनपदों में आयोजित होने वाले किसान मेले, गोष्ठियों में भी होगी। 

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