farm-stay scheme : पर्यटन विभाग ने निवेशकों के लिए एक ऐसी योजना की घोषणा की है, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी योजना है। पर्यटन विभाग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और रोज़गार सृजन के लिए फार्म-स्टे योजना में निवेशकों को सब्सिडी और अन्य छूट व सुविधाएं देने का फ़ैसला किया है। इसमें 5 श्रेणियां होंगी, जिनके तहत 2 करोड़ रुपये से लेकर 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म-स्टे आवास विकसित और संचालित करने के लिए यह फ़ैसला लिया गया है। पहली बार निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। योजना के ज़रिए पूंजी निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी।
योजना में सामान्य प्रोत्साहनों के अलावा, निवेशकों को अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के निवेशकों को विशेष रियायतें मिलेंगी। इसके अलावा, पर्यटन स्थलों पर केंद्रित परियोजनाओं को भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत, निवेशकों को बड़े प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। पांच करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। एक निवेशक अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान प्राप्त कर सकेगा, जो पांच वर्षों तक लागू रहेगा। इसके अलावा स्टांप शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
जिन इकाइयों में 50 या अधिक स्थानीय कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए सरकार नियोक्ता द्वारा जमा किए गए ईपीएफ अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी। यह सुविधा भी अधिकतम पांच वर्षों के लिए दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांगजन उन्मुख इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधा लागू की गई है। इस कदम का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और सामाजिक रूप से संवेदनशील वर्गों को संबल प्रदान करना है, ताकि राज्य में औद्योगिक विकास और सामाजिक समावेशन दोनों सुनिश्चित हो सके।
10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 2 करोड़ रुपये)
50 करोड़ रुपये तक 20 प्रतिशत (अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये)
200 करोड़ रुपये तक 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 करोड़ रुपये)
500 करोड़ रुपये तक 10 प्रतिशत (अधिकतम 25 करोड़ रुपये)
500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत (अधिकतम 40 करोड़ रुपये)
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