श्री गंगानगर: राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो की अध्यक्षता में न्यायक्षेत्र के जिला मुख्यालयों पर वृहद स्तर पर किया गया। इसका उद्घाटन एडीआर सेंटर में दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह लोक अदालत जिले के प्रत्येक न्यायिक मुख्यालय पर लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व संबंधी मामलों के लिए पीठों का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी एवं सदस्य राजस्व अधिकारी थे।
प्राधिकरण सचिव रवि प्रकाश सुथार एडीजे ने बताया कि इसमें पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों में समझौते कराए गए। जिला मुख्यालय पर सत्र स्तरीय, वाणिज्यिक, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी मामलों के लिए लोक अदालत सुषमा पारीक, विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी न्यायालय द्वारा लगाई गई। श्रम मामले, मोटर वाहन दुर्घटना, एनडीपीएस और पारिवारिक मामलों के लिए लोक अदालत रमेश कुमार जोशी, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय संख्या 02, श्रीगंगानगर द्वारा लगाई गई।
प्री-लिटिगेशन मामले, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और स्थायी लोक अदालत स्तर पर तथा राजस्व मामलों के लिए लोक अदालत रवि प्रकाश सुथार (एडीजे) द्वारा लगाई गई। इसी प्रकार, अन्य आपराधिक और सिविल मामलों के लिए लोक अदालत सिद्धार्थ गोदारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में और एनआई एक्ट मामलों के लिए लोक अदालत निधि पुनिया, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) संख्या 01, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में लगाई गई। इस प्रकार, जिला मुख्यालय पर कुल 05 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश सुथार (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पूरे जिले के लिए कुल 13 बैंचों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 149632 मामले रखे गए थे, जिनमें से 14517 मामले न्यायालयों में लंबित थे और 135115 मामले प्री-लिटिगेशन के थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर के सचिव रवि प्रकाश सुथार (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत में बिजली और बीएसएनएल तथा बैंक ऋण की वसूली से संबंधित मामलों के लिए एक अलग प्री-लिटिगेशन बैंच का गठन किया गया था। जिसमें पूर्णाराम घोड़ेला सदस्य थे।
घोड़ेला ने बताया कि उक्त प्री-लिटिगेशन बैंच में उपभोक्ताओं और ग्राहकों के विवादों को निपटाने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई। उक्त बातचीत के परिणामस्वरूप कुल 124694 प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया गया और कुल 2.5 लाख रुपये की समझौता राशि का अवार्ड दिया गया। 317227932 पारित किया गया, जिससे उक्त विभागों एवं बैंकों को राजस्व प्राप्त हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूर्व-परामर्श की प्रक्रिया अपनाई गई तथा लोक अदालत में प्रेषित की जाने वाली पत्रावलियों पर बातचीत की गई। साथ ही, न्याय आपके द्वार अभियान चलाकर विभिन्न तालुका मुख्यालयों पर कार्यरत राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक प्रकरणों को इस लोक अदालत में प्रेषित करें तथा उनके निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास करें।
लोक अदालत के सफल आयोजन में रोहताश यादव, मुख्य एलएडीसी, गुरचरण सिंह, उप एलएडीसी, अमनदीप चलाना, तुषार गुप्ता, करण धवन एवं सहायक एलएडीसी नृपेन काम्बोज का सहयोग भी सराहनीय रहा। जिला मुख्यालय पर गठित प्री-लिटिगेशन बैंच में राजस्थान ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुरा के एनपीए खातों के एक प्रकरण में 2 लाख 50 हजार रुपए की राशि का निस्तारण कर पक्षकार को लाभान्वित किया गया। 35 लाख रुपए के मामले को मात्र 23 लाख रुपए में निपटाया गया। इसकी पार्टी ने सराहना की और आभार व्यक्त किया।
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