शाहजहांपुरः जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा स्वामियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विनियमन शुल्क (Regulating Fees) अग्रिम रूप से जमा किए बिना किसी भी ईंट भट्ठे का संचालन अनुमति योग्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ईंट भट्ठा सत्र 2025–26 के लिए यह शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि जिन ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा अब तक विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है, वे एक सप्ताह के भीतर शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि के बाद बिना शुल्क जमा किए संचालित पाए जाने वाले ईंट भट्ठों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भट्ठों का संचालन तत्काल बंद कराया जाएगा और इसके लिए संबंधित भट्ठा स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा।
उन्होंने कहा कि शुल्क जमा किए बिना संचालन कर रहे ईंट भट्ठों को नियमों का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी भट्ठा स्वामियों से शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और समय से शुल्क जमा कर प्रशासनिक कार्यवाही से बचने की अपील की।
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