Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। साथ ही दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इस केस में एक ‘अनजान वीआईपी’ के खिलाफ औपचारिक रूप से केस दर्ज किया है। CBI की दो सदस्यीय टीम सोमवार देर रात उत्तराखंड पहुंची, जहां वह कथित वीआईपी एंगल से जुड़े तथ्यों की गहन जांच करेगी।
यह मामला उस समय दोबारा सुर्खियों में आया, जब भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर से जुड़े ऑडियो क्लिप और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन क्लिप्स में कई चौंकाने वाले दावे किए गए, जिसने एक बार फिर जनता के बीच सवाल खड़े कर दिए। वायरल सामग्री के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस केस पर बहस तेज हो गई।
उर्मिला सनावर द्वारा किए गए एक फेसबुक लाइव ने मामले को और संवेदनशील बना दिया। लाइव के दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी (Ankita Bhandari) की हत्या में एक प्रभावशाली वीआईपी की कथित संलिप्तता का जिक्र किया। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी।
अंकिता मर्डर केस में लगातार बढ़ते दबाव और जनाक्रोश के बीच विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस समेत कई संगठनों ने आरोप लगाया कि मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की गई। इन हालातों में CBI जांच की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी, जिससे राज्य सरकार पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ा।

जनता की चिंताओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कदम उठाया। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री (CM) पुष्कर सिंह धामी ने आधिकारिक तौर पर इस मामले की CBI जांच की सिफारिश की। सरकार ने स्पष्ट किया कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना ही रसूखदार क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पूरे सच को सामने लाना है।
19 वर्षीय अंकिता भंडारी वर्ष 2022 में पौड़ी जिले के वनतंत्र रिजॉर्ट (Vantantra Resort) में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं। 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव चिल्ला शक्ति नहर में फेंक दिया गया। लगभग एक सप्ताह बाद उनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड (UK) में भारी आक्रोश फैल गया।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मामले की विस्तृत जांच के बाद करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों को शामिल किया गया। इनमें से 47 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए। अदालत ने वनतंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। पुलकित आर्या को हत्या, सबूत मिटाने, उत्पीड़न और अनैतिक तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया।
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