झांसीः परिवहन विभाग द्वार ट्रैफिक चालान के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग अब उन वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा जिन्होंने चालान कटने के बाद भी जुर्माना नहीं भरा है। पहले चालान काटने के बाद उसे 90 दिनों तक कार्यालय में रखा जाता था ताकि वाहन स्वामी उसे भर सके।
लेकिन अब इस समय सीमा को हटाकर 45 दिन कर दिया गया है। अगर आपका चालान का निपटारा 45 दिन के भीतर नहीं हुआ तो मामला फिर कोर्ट भेज दिया जाएगा। यदि चालान होने के बाद तय समय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है तो यह माना जाएगा की वाहन स्वामी चालान से सहमत हैं और उसे जुर्माना देना ही पड़ेगा।
जब तक पुराना चालान क्लियर नहीं होगा तब तक गाड़ी मालिक गाड़ी से जुड़ी अन्य सुविधाएं जैसे फिटनेस परमिट और टैक्स आदि जमा करना रोक दिए जाएंगे एक आंकड़ों के अनुसार परिवहन विभाग के पास लगभग साढ़े आठ हजार चालान लंबित हैं। वहीं यातायात पुलिस के पास करीब ढाई लाख से ऊपर चालान पिछले साल से बकाया है। जिनकी कुल राशि लगभग 22 करोड रुपए है।
विभाग ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो लोग बार-बार नियम तोड़ते हैं और जुर्माना नहीं भरते हैं उनके वाहनों को थानों या संबंधित कार्यालय में बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालान होने के बाद उनका निस्तारण किए बिना ही सड़क पर वाहन चलाने वालों के लिए अब इस तरह के बदलाव किए हैं कि बिना जुर्माना भरे सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल भरा काम होगा यहां तक कि उनकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है।
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