''Indian State '' से लड़ाई टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज

खबर सार :-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को इंडियन स्टेट लड़ाई वाले मामले बड़ी राहत दी है। इसमें दिए गए बयान पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है।

''Indian State '' से लड़ाई टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज
खबर विस्तार : -

Indian State: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ''इंडियन स्टेट'' से लड़ाई से संबंधित बयान के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने खुद याचिका खारिज कर दी है। सिमरन ने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने पहले ही आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को याचिका मेरिट में कुछ कमियां मिली थी। 

'इंदिरा भवन'' उद्घाटन के समय की घटना

सिमरन ने कांग्रेस नेेता राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय ''इंदिरा भवन'' के उद्घाटन के समय केस दर्ज किया था कि, पिछले साल कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस के साथ-साथ इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही थी, जिस के बाद राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, लेकिन चंदौसी की कोर्ट ने दायर मामले को मजबूत न बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया था।

राहुल का बयान

15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के समय राहुल गांधी ने बयान देते हुए केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर तंज कसा था कि, ''कांग्रेस की लड़ाई अब केवल राजनितिक दल तक नही रह गई है,बल्कि अगर आप यह सोचते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस जैसे राजनितिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आप स्थिति को नहीं समझ रहे हैं।  भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हमारी लड़ाई भाजपा,आरएसएस और खुद इंडियन स्टेट से है।''

मीडिया की आजादी पर सवाल

उन्होने आगे संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''देश को यह नहीं पता की संस्थाएं काम कर रही है या सुस्त हो चुकी है।'' इसके साथ ही राहुल गांधी ने मीडिया की आजादी पर भी सवाल 
उठाए थे। याची का कहना था कि यह बयान देश की संप्रभुता और राज्य के विपरीत है। 


 

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