Delhi blast case: देश की राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस की स्पेशल NIA कोर्ट ने मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली की कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी है। कोर्ट का यह फैसला तब आया जब आरोपी को उसकी 10 दिन की NIA रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था।
आमिर राशिद अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद, NIA ने ब्लास्ट और साजिश से जुड़े अहम सुरागों का पता लगाने के लिए उसकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने शुरू में उसे 10 दिन की रिमांड दी थी, इस दौरान एजेंसी ने उससे काफी पूछताछ की। NIA के मुताबिक, आमिर उस कार का रजिस्टर्ड मालिक है जिसका इस्तेमाल सुसाइड बॉम्बर ने ब्लास्ट के दौरान किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि आमिर ने हमलावर के साथ मिलकर साजिश रची थी और हमले की ज़रूरी तैयारियों में शामिल था।
दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद, एजेंसी ने कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी हुई। जांच में एक और बड़ा नाम डॉ. उमर नबी का है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच में पता चला है कि उमर पिछले साल से एक सुसाइड बॉम्बर की तलाश कर रहा था और लगातार मॉड्यूल को आगे बढ़ा रहा था। साउथ कश्मीर के काजीगुंड से गिरफ्तार किए गए जसीर ने पूछताछ में बताया कि उमर पूरी साजिश रच रहा था और हमलावरों की भर्ती में एक्टिव रोल निभा रहा था।
NIA इस मॉड्यूल में शामिल सभी लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ और टेक्निकल जांच में कई नए संदिग्धों की भूमिका का पता चला है, जिन पर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। दरअसल 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। जबकि कई लोग घायल हुए थे। फिलहाल इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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