नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को अब बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष छुट्टी देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की छुट्टी के रूप में मिलेगी, जिसमें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि के सवाल के जवाब में दी।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष नीति बनाई है, जिसके तहत वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित अन्य निजी कारणों के लिए 30 दिन की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। इनमें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (हाफ पे लीव), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल), और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) शामिल हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सुविधा 'केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972' के तहत दी जा रही है।
केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत, कर्मचारियों को अर्जित छुट्टियां (ईएल), अर्धवेतन छुट्टियां, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गोद लेने की छुट्टी, कार्य-संबंधी बीमारी और चोट, विभागीय छुट्टियां और अध्ययन अवकाश जैसे कई अन्य प्रकार की छुट्टियों का लाभ भी मिलता है। हर कर्मचारी का एक 'लीव अकाउंट' होता है, जिसमें छुट्टियों का ब्योरा दर्ज होता है। इन छुट्टियों का उपयोग कर्मचारी निजी कारणों के लिए कर सकते हैं, और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें एक साथ जोड़ा भी जा सकता है।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल अवकाश जैसी विशेष छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकें, जिन्हें 'लीव अकाउंट' से नहीं काटा जाता। इसके अलावा, महिला कर्मचारियों को 180 दिन तक मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्राप्त होता है।
यह पहल कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करती है। खासकर बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए यह छुट्टियां उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इसके माध्यम से सरकार यह भी संदेश दे रही है कि वह अपने कर्मचारियों के परिवार की भलाई को भी प्राथमिकता देती है।
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