6 से अधिक स्कूली बच्चे पाए जाने पर ई रिक्शा होगा सीजः जिलाधिकारी
खबर सार :-
जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिलाधीकारी ने पिछले साल हुई घटनाओं को देखते हुए स्कूली वाहनों के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने विभागों को भी सड़क सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए।
खबर विस्तार : -
शाहजहांपुरः रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के दौरान, पिछले एक साल में हुई 418 सड़क दुर्घटनाओं की पूरी समीक्षा की गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने PWD, ट्रैफिक पुलिस, TSI और ARTO को एक हफ़्ते के अंदर सभी दुर्घटनाओं का ऑडिट करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। जिस भी अधिकारी की लापरवाही से दुर्घटना होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ने पर जब्त होंगे ई-रिक्शा
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह प्रताप सिंह ने कहा कि अगर किसी ई-रिक्शा में छह से ज़्यादा स्कूली बच्चे पाए जाते हैं, तो रिक्शा को तुरंत ज़ब्त कर लिया जाए। अगर नेशनल और स्टेट हाईवे पर आवारा जानवर पाए जाते हैं, तो संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और नगर निकायों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एक्साइज डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया कि शराब की दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे से 200 मीटर के दायरे के बाहर ही चलें। हर दुकान पर सिर्फ़ छोटे साइनबोर्ड लगाए जाएं, बिना इजाज़त वाले विज्ञापन पर रोक लगाई जाए और सभी दुकानों में CCTV कैमरे लगाए जाएं।
कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच के निर्देश
ARTO को बसों और डबल-डेकर बसों की फिटनेस की खुद जांच करने का निर्देश दिया गया। गैस सिलेंडर या अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले किसी भी वाहन को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सभी वाहन और रिक्शा ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए और वेरिफिकेशन रिपोर्ट वाहनों पर लगाई जाए।
नगर निगम और अन्य नगर निकायों को बस और ई-रिक्शा स्टैंड के लिए सही जगहें पहचानने का निर्देश दिया गया। उन्हें सड़कों से तय दूरी पर वेंडिंग ज़ोन बनाने और सड़कों पर सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय, जैसे सफेद लाइनें, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, साइनबोर्ड और स्पीड ब्रेकर पूरे करने का भी निर्देश दिया गया।
नो हेलमेट, नो फ्यूल सख्ती से लागू करने के निर्देश
नेशनल हाईवे पर टोल प्लाज़ा पर लगातार रोड सेफ्टी की घोषणाएं करने और रात में सभी लाइटें चालू रखने का निर्देश दिया गया। सड़कों पर गड्ढों को तुरंत भरने, बिना नंबर प्लेट वाले डंपर के संचालन पर रोक लगाने और सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया गया। मुख्य रास्तों के किनारे के अस्पतालों को ट्रॉमा सेंटर पहचानने और स्थापित करने का निर्देश दिया गया। गन्ने से लदे वाहनों के पीछे लाल कपड़ा लगा होना चाहिए, और सुरक्षा मानकों के बिना वाहनों को चीनी मिलों में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
"नो हेलमेट, नो फ्यूल" नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। यह भी अनिवार्य किया गया कि हर पेट्रोल पंप पर कम से कम एक हफ़्ते का CCTV कैमरे का फुटेज बैकअप रखा जाए और मुफ़्त शौचालय और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। क्रेन, एम्बुलेंस और कटिंग मशीन जैसे इमरजेंसी केयर इक्विपमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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