ODOP Training and Toolkit Scheme Jhansi : खिलौना और वस्त्र उद्योग के लिए ओडीओपी प्रशिक्षण के आवेदन शुरू
खबर सार :-
ODOP Training and Toolkit Scheme Jhansi : झांसी में कोमल खिलौने और वस्त्र उत्पाद के कारीगरों के लिए ओडीओपी प्रशिक्षण व मुफ्त टूलकिट वितरण हेतु आवेदन शुरू। MSME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और स्वरोजगार के लिए ऋण पाएं।
खबर विस्तार : -
झांसी: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत झांसी के स्थानीय हस्तशिल्पियों और युवाओं के लिए सुनहरी राह खुलने वाली है। जिला उद्योग केंद्र ने 'कोमल खिलौने' (Soft Toys) और 'वस्त्र उत्पाद' क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हुनरमंदों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें मुख्यधारा के बाजार में स्थापित करना है।
10 दिन की ट्रेनिंग और मुफ्त टूलकिट का लाभ
उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि कोर्स पूरा होने के बाद 'रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग' (RPL) प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही, कारीगरों को उनके काम से संबंधित एडवांस टूलकिट बिल्कुल मुफ्त वितरित की जाएगी, ताकि वे अपने कार्यस्थल पर उत्पादन की गुणवत्ता सुधार सकें।
स्वरोजगार के लिए ऋण की भी सुविधा:
प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम महज हुनर सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के उद्यमियों को जमीन तैयार करने का अवसर भी देता है। जो भी लाभार्थी ट्रेनिंग के बाद अपना स्वयं का स्टार्टअप या लघु उद्योग स्थापित करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें सरकार की विभिन्न वित्तीय योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी वित्त पोषण योजना जैसी महत्वपूर्ण स्कीमों को शामिल किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से बेहद आसान किश्तों और सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को 'जॉब सीकर' (नौकरी मांगने वाला) की छवि से बाहर निकालकर 'जॉब क्रिएटर' (रोजगार प्रदाता) के रूप में सशक्त बनाना है।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और पात्रता
यदि आप इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन नियमों का ध्यान रखें:
1. आयु: आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. निवास: उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
3. शिक्षा: इस योजना के लिए किसी विशेष शैक्षणिक डिग्री की अनिवार्यता नहीं रखी गई है।
4. प्रतिबंध: पिछले 2 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी टूलकिट योजना का लाभ न लिया हो।
5. परिवार: परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल https://msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें पात्रता संबंधी शर्तों की पुष्टि की गई हो।
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