धारा-24 के लंबित वादों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में काम करें: डीएम गौरांग राठी

खबर सार :-
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भूमि विवाद संबंधी लंबित प्रकरणों की सूची तिथि वार अवरोही क्रम में तैयार कर दो दिवस के भीतर उनके कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए, ताकि विशेष अभियान चलाकर शिकायतों का निस्तारण किया जा सके।

धारा-24 के लंबित वादों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में काम करें: डीएम गौरांग राठी
खबर विस्तार : -

झांसी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी ने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं उपजिलाधिकारी न्यायिक को धारा-24 के अंतर्गत लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

समयसीमा के भीतर निस्तारण के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का रुचि लेकर समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े विभागों के अधिकारी नियमित रूप से आम लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनें।

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि प्रतिदिन जनसुनवाई के दौरान धारा-24 (सीमा विवाद) एवं ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कई मामलों में धारा-24 के प्रकरण वर्षों से न्यायालयों में लंबित हैं, जिससे आम जनता के बीच भूमि विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन एवं राजस्व परिषद द्वारा ऐसे मामलों का तीन माह के भीतर निस्तारण किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दे रही है।

स्वयं समीक्षा करें अपर जिलाधिकारी

उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि राजस्व वादों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में कार्रवाई की जाए। आईजीआरएस पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, थाना, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर आने वाली शिकायतों की सुनवाई गंभीरता से की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का वास्तविक मानक होगा।

 उन्होंने बताया कि इन मामलों की प्रतिदिन समीक्षा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्तर से तथा साप्ताहिक समीक्षा स्वयं उनके स्तर से की जाएगी।

उन्होंने समस्त तहसीलदारों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-24 के अंतर्गत आने वाले हदबंदी मामलों के निस्तारण पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि संबंधी विवादों के समय पर समाधान से सामाजिक तनाव और आपसी विवादों को कम किया जा सकता है। बैठक में शिव प्रताप शुक्ल, वरुण कुमार पांडेय, अरुण कुमार गौड़ तथा योगेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
 

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