झांसीः रेलवे ने अब अपनी रिज़र्व सीटिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। अब ऑन-बोर्ड स्टाफ़ और हाउसकीपिंग स्टाफ़ के लिए बर्थ रिज़र्व नहीं होंगी, जिसका सीधा फ़ायदा वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को होगा। इस नए नियम से हर ट्रेन में जनरल यात्रियों को लगभग चार से छह एक्स्ट्रा बर्थ मिलेंगी, जिससे कन्फ़र्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
रेलवे ने 2016 और 2018 के सभी पिछले सर्कुलर रद्द कर दिए हैं और नया सिस्टम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। अब तक लंबी दूरी की ट्रेनों में गेट के पास या AC कोच में बीच वाली बर्थ स्टाफ़ के लिए रिज़र्व होती थी। नए नियम के मुताबिक, स्टाफ़ को अब फ़र्स्ट या सेकंड AC में बर्थ नहीं मिलेगी। उन्हें स्लीपर कोच में शिफ़्ट कर दिया जाएगा। अगर ट्रेन पूरी तरह AC है, तो उन्हें थर्ड AC में सिर्फ़ दो सीटें मिलेंगी। इसी तरह, ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ़ के लिए एक स्प्रेड-आउट मॉडल लागू किया गया है।
एक ही सीट पर बैठने के बजाय, अब उन्हें चार अलग-अलग कोच में से हर एक में कम से कम एक कोच की दूरी पर एक लोअर बर्थ मिलेगी। इससे पूरी ट्रेन में सफाई की मॉनिटरिंग बेहतर होगी। ट्रेनों में खाना बेचने वाले वेंडिंग स्टाफ के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। अगर किसी ट्रेन में पेंट्री कार है, तो वेंडर को पैसेंजर कोच में एक भी सीट नहीं दी जाएगी, उन्हें पेंट्री कार में अपनी जगह घेरनी होगी। यह नया नियम इसी फाइनेंशियल ईयर से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
इससे सीधे तौर पर यात्रियों को फायदा होगा। रेलवे ने यह भी साफ किया है कि अगर सफाई कर्मचारी या दूसरे कर्मचारी ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं, तो कमर्शियल कंट्रोल को इसकी जानकारी दी जाएगी और खाली बर्थ अगले स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को दे दी जाएगी। इस बारे में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन स्टाफ की सीटों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
अब ऐसे फर्स्ट और सेकंड क्लास कोच में स्टाफ के लिए सीटें रिजर्व नहीं होंगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस नए सिस्टम से पहले स्टाफ के लिए रिजर्व सीटें अब जनरल यात्रियों के लिए बुक की जा सकेंगी।
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