देश की सुरक्षा से समझौता नहीं...सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका
खबर सार :-
YouTuber Jyoti Malhotra: सुप्रीम कोर्ट ने भी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है।
खबर विस्तार : -
YouTuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
Jyoti Malhotra: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौर किया कि ज्योति मल्होत्रा पर पड़ोसी देश को संवेदनशील जानकारी देने के गंभीर आरोप हैं। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इस चरण में उन्हें ज़मानत देने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना है कि इस मामले में ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा।"
ज्योति पर लगे ये आरोप
ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं। वह 'Travel with Jo' नाम से एक लोकप्रिय यूट्यूब ट्रैवल चैनल चलाती थीं, जिसके ज़रिए उन्होंने काफी दर्शक और फॉलोअर्स बनाए थे। हालांकि, बाद में उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे। लंबे समय तक निगरानी के बाद, हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने 16 मई, 2025 को हिसार स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े अधिकारियों और हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थीं।
आरोप है कि उन्होंने भारत से जुड़ी कई संवेदनशील और प्रतिबंधित जानकारियां पाकिस्तानी एजेंटों को दीं। इन्हीं आधारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत उनकी जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत देने से इनकार करने के बाद, अब ज्योति मल्होत्रा को ट्रायल कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।
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