BIS का बड़ा एक्शन, 804 ग्राम बिना हॉलमार्क सोना जब्त; मंगलसूत्र समेत ज्वेलरी पर कसा शिकंजा

खबर सार :-

BIS ने चेन्नई के अंबत्तूर में गैर-हॉलमार्क वाले 803.99 ग्राम सोने के आभूषण जब्त कर बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की है। जब्त सामान में 175 मंगलसूत्र, बच्चों की चूड़ियां, झुमके और पेंडेंट शामिल हैं। BIS ने कहा कि बाजार निगरानी का उद्देश्य मानकों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं का भरोसा कायम रखना है। ग्राहक सोने की खरीदारी से पहले BIS लोगो, शुद्धता और छह अंकों वाली HUID संख्या जरूर जांचें।
BIS की बड़ी कार्रवाई, 804 ग्राम बिना हॉलमार्क सोना जब्त; ज्वेलर पर शिकंजा

खबर विस्तार : -

BIS Action: चेन्नई में गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने बड़ी कार्रवाई की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि BIS के चेन्नई शाखा कार्यालय ने करीब 803.99 ग्राम गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 1 सितंबर 2026 को चेन्नई के अंबत्तूर स्थित एक आभूषण प्रतिष्ठान में की गई प्रवर्तन तलाशी के दौरान हुई।

मंत्रालय के मुताबिक, दुकान में गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण व्यावसायिक बिक्री के लिए प्रदर्शित पाए गए थे। इसके बाद BIS अधिकारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। जब्त किए गए आभूषणों को विस्तृत जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए कब्जे में लिया गया है।

मंगलसूत्र से लेकर झुमके तक जब्त

प्रवर्तन अभियान के दौरान BIS टीम ने अलग-अलग डिजाइन और श्रेणियों के कई सोने के आभूषण जब्त किए। जब्त सामान में सबसे बड़ी मात्रा मंगलसूत्रों की रही। अधिकारियों ने 671.50 ग्राम वजन के कुल 175 मंगलसूत्र जब्त किए। इसके अलावा बच्चों की 12 चूड़ियां भी जब्त की गईं, जिनका कुल वजन 25.02 ग्राम था। कार्रवाई में 86.14 ग्राम वजन के 40 झुमके और 21.33 ग्राम वजन के 10 पेंडेंट भी शामिल रहे। इस तरह जब्त आभूषणों का कुल वजन 803.99 ग्राम रहा। BIS प्रवर्तन टीम ने पाया कि अलग-अलग डिजाइन और श्रेणियों में मौजूद इन आभूषणों को आवश्यक हॉलमार्किंग के बिना बिक्री के लिए पेश किया जा रहा था। नियमों के तहत इन वस्तुओं को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया।

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स्थानीय पुलिस की मदद से चला अभियान

मंत्रालय के अनुसार, यह प्रवर्तन कार्रवाई BIS चेन्नई शाखा कार्यालय के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से पूरी की। कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में उन सोने के आभूषणों की बिक्री को रोकना है, जो अनिवार्य हॉलमार्किंग संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं करते। BIS की ओर से समय-समय पर बाजार निगरानी और प्रवर्तन अभियान चलाए जाते हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अनिवार्य BIS प्रमाणन और हॉलमार्किंग के दायरे में आने वाले उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

BIS action-BIS Chennai-Ambattur jewellery

BIS ने बताया हॉलमार्किंग का महत्व

BIS चेन्नई शाखा कार्यालय के प्रमुख एस. डी. दयानंद ने कहा कि बाजार की नियमित निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियां उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई घटिया उत्पादों की बिक्री रोकने के साथ-साथ BIS मानक चिह्न और हॉलमार्क के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद करती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रमाणन और हॉलमार्किंग व्यवस्था में उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सोने की खरीदारी में हॉलमार्क उपभोक्ताओं को धातु की शुद्धता या सुंदरता के बारे में आधिकारिक संकेत देता है।

हॉलमार्क में क्या-क्या देखें?

BIS के अनुसार मौजूदा हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर तीन महत्वपूर्ण पहचान मौजूद होती हैं। इनमें BIS का लोगो, सोने की शुद्धता का संकेत और छह अंकों वाली हॉलमार्क विशिष्ट पहचान यानी HUID संख्या शामिल है। HUID उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर उपयोगी है, क्योंकि इसके जरिए आभूषण की हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी की पुष्टि की जा सकती है। उपभोक्ता BIS Care ऐप के माध्यम से हॉलमार्क वाले आभूषणों की HUID संख्या को सत्यापित कर सकते हैं।

खरीदारी से पहले ग्राहक रहें सतर्क

सोने के आभूषणों की खरीदारी में ग्राहक के लिए केवल डिजाइन और कीमत देखना पर्याप्त नहीं है। हॉलमार्क, शुद्धता और HUID की जांच करना भी जरूरी है। BIS की यह कार्रवाई बताती है कि बाजार में मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार, हॉलमार्किंग व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सोने की शुद्धता को लेकर अधिक भरोसा देना है। ऐसे में खरीदारी के समय ग्राहक को आभूषण पर मौजूद BIS लोगो, शुद्धता और छह अंकों वाली HUID संख्या की जांच करनी चाहिए। किसी संदेह की स्थिति में BIS Care ऐप के जरिए HUID सत्यापित करना अतिरिक्त सुरक्षा दे सकता है। अंबत्तूर में हुई यह कार्रवाई गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री के खिलाफ BIS की सख्ती को दर्शाती है। आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर मामले में कार्रवाई की दिशा तय होगी।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)...

1.BIS ने कितने सोने के आभूषण जब्त किए?

BIS ने चेन्नई के अंबत्तूर में 803.99 ग्राम गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किए।

2.जब्त आभूषणों में क्या-क्या शामिल था?

इनमें 175 मंगलसूत्र, बच्चों की 12 चूड़ियां, 40 झुमके और 10 पेंडेंट शामिल थे।

3.सोने की हॉलमार्किंग क्यों जरूरी है?

हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता या फाइननेस का आधिकारिक संकेत देती है और इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ता है।

4.ग्राहक सोने का HUID कैसे चेक कर सकते हैं?

ग्राहक हॉलमार्क वाले आभूषण पर मौजूद छह अंकों की HUID संख्या को BIS Care ऐप के जरिए सत्यापित कर सकते हैं।

 

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