दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

खबर सार :-
बांदा जिले की एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले को दस साल की सजा सुनाई गई है। अदालत को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई गई है।

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
खबर विस्तार : -

बांदा, घर से घास काटने गई महिला को पता भी नहीं था कि उसके साथ किसी ने घिनौनी हरकत करने की ठान ली है। जानकारी के अनुसार, जिले के एक गांव निवासी महिला घास काटने गई थी। तभी उसके साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया गया। यह मामला पुलिस में पहुंचा तो उसने अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दस साल कैद की सजा सुनाई है। तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने वाले सोमदत्त उर्फ पप्पू को न्यायालय विशेष जज डकैती छोटेलाल यादव ने 10 साल की सजा सुनाई साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 25 जनवरी 2018 को बबेरू कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 22 जनवरी 2018 को गांव में स्थित खेत में घास काटने गई थी, तभी पाली गांव के रहने वाले सोमदत्त उर्फ पप्पू ने उसके साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। विवेचक रीतेश कुमार गुप्ता ने नौ अगस्त 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मुकदमे में साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सोमदत्त उर्फ पप्पू को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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