बबेरू थाना क्षेत्र में 13 साल बाद हुआ फैसला: दोषी पाए गए अनवर खां को 7 साल की सजा

खबर सार :-
13 साल बाद, 2012 में अपहृत 16 वर्षीय लड़की के मामले में दोषी पाए गए अनवर खां को विशेष न्यायाधीश ने 7 साल की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया गया। मामले में अन्य आरोपी बरी हो गए, जबकि अनवर खां को दोषी ठहराया गया।

बबेरू थाना क्षेत्र में 13 साल बाद हुआ फैसला: दोषी पाए गए अनवर खां को 7 साल की सजा
खबर विस्तार : -

बांदा। बबेरू थाना व कस्बा की निवासिनी पीडिता की मां ने 22 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 1 जून 2012 की सुबह 5 बजे उसकी 16 वर्षीय लड़की को अनीता पत्नी अनवर बहला कर ले गई। साथ में 7 हजार रुपये नकद व 100 ग्राम चांदी की पायल भी ले गई। जिसकी सूचना थाने में दी लेकिन रिपोर्ट नही दर्ज की गई। उसकी मां ने 27 अगस्त 2012 को डीआईजी को प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी पुत्री को ले जाने में बिन्नू, मेराज, रहमान व अनीसा का सहयोग है। पुलिस ने डीआईजी के आदेश से 22 सितंबर 2012 को चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को तलाशने का आश्वासन दिया।

लड़की के बयानों के आधार पर कुछ लोग हुए बरी, जेल जाने से बचे

बाद में जब 03 अक्तूबर 2012 को किशोरी को तलाश कर उसका डाक्टरी परीक्षण कराने के बाद पूंछा गया तो उसने अपने बयान में बताया कि वह फतेहपुर के थाना औंग निवासी सादीपुर चंदेलडेरा अनवर खां जो रिश्ते में उसके चाचा लगता है। मैं अपने मन से उसके साथ गई थी। मैं उससे शादी करना चाहती हूं। तत्कालीन विवेचक ने लड़की के बयान के मुताबिक बिंन्नू, मेराज, रहमान व अनीशा को क्लीन चिट देते हुए एफआर लगा दी।

तेरह वर्ष बाद आया फ़ैसला, अब एक को हुई है जेल, बाँकी लोगों को किया गया है बरी

किशोरी को 13 वर्ष पूर्व बहला कर ले जाने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति अनवर खां को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को 7 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर 7 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी को जेल भेज दिया गया। वहीं अनवर खां के खिलाफ 30 अक्तूबर 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने अपने 14 पृष्ठीय फैसले में अनवर खां को दोषी पाते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया है।

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