UP Jails : जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए राज्य की छह जेलों में आधुनिक मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम (टी-एचसीबीसी) टावर लगाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इन टावरों की स्थापना के लिए 9.14 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। ये टावर लखनऊ, चित्रकूट, कासगंज, आजमगढ़, अंबेडकर नगर की जिला जेलों और बरेली-2 स्थित केंद्रीय कारागार में लगाए जाएंगे। 2021 में, सरकार ने जेलों के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़े गए कैदियों के लिए तीन से पांच साल की अतिरिक्त कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया था।
इसके लिए, जेल अधिनियम में संशोधन करके जेलों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद, जेलों में मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीआरएस, नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी), इंटरनेट, ईमेल और एमएमएस के इस्तेमाल को भी गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसमें जेल कर्मचारियों के खिलाफ भी मिलीभगत के लिए एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया।
इसके बावजूद, जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर अंकुश नहीं लग पाया है। पिछले साल फरवरी में गाजीपुर जेल में एक कैदी द्वारा एक युवक को धमकी भरे कॉल करने का मामला सामने आया था। इसी तरह, पिछले साल 3 दिसंबर को भदोही जिला जेल में हत्या के आरोप में बंद मोहम्मद कलीम के बिस्तर से तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए गए थे। जेलों से ऐसी खबरें अक्सर मिलती रहती हैं।
नतीजतन, अब सभी जेलों में टी-एचसीबीसी लगाए जा रहे हैं। यह 2जी से लेकर 5जी नेटवर्क के साथ-साथ सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर सकता है। हालांकि, अगर बंदी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल इंटरनेट या विभिन्न एप्लिकेशन तक पहुंचने के लिए करना भी चाहें, तो यह असंभव होगा।
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