UP Cabinet: GCC पॉलिसी 2024 की SOP-2025 को मिली मंजूरी

खबर सार :-
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश GCC पॉलिसी-2024 के नियमों को मंजूरी दी गई। इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी होगी। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि इससे वैश्विक निवेश, हाई-स्किल्ड सेवाएं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

UP Cabinet: GCC पॉलिसी 2024 की SOP-2025 को मिली मंजूरी
खबर विस्तार : -

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2024 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमों और विनियमों को मंज़ूरी दी गई। इन नियमों के लागू होने से राज्य में वैश्विक निवेश, उच्च-स्तरीय सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन को नई गति मिलेगी।

कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए नियमों के तहत, इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये नियम GCC पॉलिसी-2024 के लागू होने की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा संशोधित या समाप्त किए जाने तक लागू रहेंगे।

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बात करते हुए कहा कि राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिसके कारण औद्योगिक घराने और मल्टीनेशनल कंपनियाँ निवेश के लिए उनसे संपर्क कर रही हैं। GCC पॉलिसी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और आज हमने इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लाया है। उत्तर प्रदेश में GCC में निवेश लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में, 21 कंपनियों ने पहले ही इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर दिया है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

नियमों के अनुसार, एक GCC एक भारतीय या विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित एक कैप्टिव यूनिट होगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास (R&D), वित्त, मानव संसाधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और ज्ञान सेवाओं जैसे रणनीतिक कार्य करेगी। ये नियम GCC यूनिट्स को आकर्षित करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इनमें फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क में छूट या प्रतिपूर्ति, पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, परिचालन व्यय (OPEX) सब्सिडी, पेरोल और भर्ती सब्सिडी, EPF प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास और कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहन, साथ ही मामले-दर-मामले आधार पर विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं।

वित्तीय लाभों के अलावा, GCC यूनिट्स को तकनीकी सहायता समूह, उद्योग संपर्क सहायता, नियामक सहायता, आवेदनों की त्वरित प्रोसेसिंग और अनुमोदन और प्रोत्साहन वितरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी प्रदान की जाएगी।

हाई-स्किल्ड इन्वेस्टमेंट को मिलेगा बढ़ेगा

नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि इस पॉलिसी के तहत दिए गए सभी प्रोत्साहन भारत सरकार की किसी भी योजना या पॉलिसी के तहत उपलब्ध किसी भी लाभ के अतिरिक्त होंगे। किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, लखनऊ की अदालतों का विशेष क्षेत्राधिकार होगा। मंज़ूर की गई प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त विभाग के मौजूदा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

इस सरकारी फैसले को राज्य को एक वैश्विक सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। GCC पॉलिसी को अच्छे से लागू करने से उत्तर प्रदेश में हाई-स्किल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौके बनेंगे।

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