बिना परमिट चल रही स्टेज कैरिज और टैम्पो व ऑटो रिक्शा की जांच के निर्देश

खबर सार :-
अयोध्या में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में Divisional Transport Authority की बैठक संपन्न। 5 स्टेज कैरिज और 6 टैम्पो व ऑटो रिक्शा परमिटों के नवीनीकरण को मंजूरी, विलंब शुल्क की अंतिम तिथि 15 जुलाई।

बिना परमिट चल रही स्टेज कैरिज और टैम्पो व ऑटो रिक्शा की जांच के निर्देश
खबर विस्तार : -

अयोध्याः मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, उप परिवहन आयुक्त (लखनऊ) राधेश्याम, प्राधिकरण की सचिव ऋतु सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अयोध्या सहित संबंधित अधिकारी एवं वाहन स्वामी उपस्थित रहे।

बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसे प्राधिकरण ने अवलोकित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-57 के तहत जारी विभिन्न परमिटों, मालवाहन, ठेका गाड़ी, निजी स्कूल सेवायान और स्टेज कैरिज आदि, का अवलोकन कर उन्हें अनुमोदित किया गया।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 72 के अंतर्गत स्टेज कैरिज (मंजिली गाड़ी) हेतु प्राप्त 05 नए आवेदनों पर विचार कर उन्हें स्थायी परमिट की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, पिछली बैठक में स्वीकृत 18 स्टेज कैरिज और 01 नगर बस सेवा परमिट अब तक वाहन स्वामियों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं। जिसको विलंब शुल्क सहित प्राप्त करने की तिथि 15 जुलाई, 2025 को समाप्त हो रही है। 

प्राधिकरण ने निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी लंबित आवेदक 15 जुलाई 2025 तक विलंब शुल्क जमा कर परमिट प्राप्त कर लें, अन्यथा इस तिथि के बाद परिमिट स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। यह भी संभावना जताई गई कि कुछ वाहन अवैध रूप से या अन्य परमिट के सहारे संचालन कर रहे हैं। इस संबंध में सभी चेकिंग एजेंसियों, पुलिस, परिवहन विभाग आदि, को इनकी गहन जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

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