श्रीगंगानगर: श्रीगंगानगर भारत-पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जारी दो आदेशों को वापस ले लिया गया है।
जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि इससे पहले आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला सीमा में विभिन्न होटलों, मैरिज पैलेसों, रिसोर्टों, घरों व अन्य स्थानों पर विवाह, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान रात्रि में विभिन्न प्रकार की तेज रोशनी व तेज ध्वनि (डीजे) के प्रयोग पर 9 मई 2025 से सायं 7 बजे के बाद बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस परिसर आदि को ब्लैक आउट व बंद करने के आदेश जारी किए गए थे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उपरोक्त दोनों आदेशों को वापस लिया जाता है। साथ ही आम जनता से भी अपील है कि जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती, तब तक वे विशेष सतर्कता एवं एहतियाती कदम उठाने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
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