श्रीगंगानगर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने घड़साना तहसीलदार बबीता और कार्यालय कानूनगो रेशम सिंह के खिलाफ 15,000 रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक भूपेंद्र सोनी के नेतृत्व में की गई। रावला निवासी एक परिवादी ने श्रीगंगानगर एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा को बताया कि घड़साना तहसीलदार और कार्यालय कानूनगो उसके पिता के उत्तराधिकार हस्तांतरण को दर्ज करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं।
परिवादी को पुलिस उपाधीक्षक भूपेंद्र सोनी के पास भेजा गया, जिन्होंने जाल बिछाकर कार्रवाई की योजना बनाई। परिवादी के अनुसार, चक 15 आरजेडी में उसके पिता के नाम 21 बीघा जमीन दर्ज है। उसके पिता की मृत्यु 20 सितंबर 2023 को हो गई थी, जिन्होंने परिवादी और उसके भतीजे के नाम पंजीकृत वसीयत कर दी थी।
परिवादी ने फरवरी में तहसीलदार घड़साना को हस्तांतरण दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यालय कानूनगो रेशम सिंह ने विरासत हस्तांतरण दर्ज करने के लिए तहसीलदार से ₹2,000 प्रति बीघा की दर से रिश्वत की माँग की।
एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई के लिए जाल बिछाया, जिसमें रेशम सिंह और तहसीलदार बबीता के बीच बातचीत रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्डिंग में पटवारी को विरासत हस्तांतरण आदेश देने के लिए ₹20,000 की माँग दिखाई गई, जो बाद में ₹15,000 में तय हुई।
जब शिकायतकर्ता ने तहसीलदार बबीता को रेशम सिंह द्वारा पैसों की माँग के बारे में बताया और उन्हें पैसे देने की बात की, तो सत्यापन के दौरान तहसीलदार और कानूनगो दोनों द्वारा रिश्वत की माँग पूरी तरह से साबित हो गई।
इसके बाद, 23 मई, 2025 को तहसील कार्यालय घड़साना में ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। रेशम सिंह ने शिकायतकर्ता को शाम 4 बजे आने के लिए कहा। हालाँकि, आरोपी को शिकायतकर्ता पर शक हो गया। संदेह होने पर कानूनगो ने तहसीलदार बबीता से उत्तराधिकार नामांतरण पटवारी के नाम दर्ज करने का आदेश जारी करवाकर परिवादी को दे दिया, जिससे ट्रैप कार्रवाई सफल नहीं हो सकी।
तहसीलदार घड़साना एवं कार्यालय कानूनगो के विरुद्ध 15,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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