सोनभद्रः सात साल पुराने दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने के एक बहुत ही विवादित मामले में एडिशनल सेशन जज/स्पेशल जज (POCSO एक्ट) अमित वीर सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में आरोपी नीरज गिरी को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन आरोप साबित करने में नाकाम रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक, पन्नूगंज थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली पीड़िता के पिता ने 28 जून 2018 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 जून 2018 को वह अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गए थे। घर पर उनकी 16 और 13 साल की दो नाबालिग बेटियां थीं। आरोप के मुताबिक, उसी गांव के रहने वाले नीरज गिरी ने उनकी बड़ी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। पिता के मुताबिक, 26 जून 2018 को जब वह घर लौटे तो उन्होंने नीरज को घर से भागते हुए देखा। पूछताछ करने पर, बेटी ने बताया कि आरोपी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और उसने उसका मुंह बंद करने के लिए दुपट्टे का भी इस्तेमाल किया था।
पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने 24 जून को भी उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। इस घटना से मानसिक रूप से परेशान होकर, लड़की ने 27 जून, 2018 को घर में मिला ज़हरीला अनाज खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके पिता ने कहा कि लोक-लाज और इलाज में उसकी व्यस्तता के कारण केस की रिपोर्ट करने में देरी हुई।
पुलिस ने FIR दर्ज की और केस की जांच की। काफी सबूत होने पर, उन्होंने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, घर में बिना इजाज़त घुसने, आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल की। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलों, 12 गवाहों के बयानों और पूरी फाइल को देखने के बाद, कोर्ट ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं थे। आखिरकार, कोर्ट ने आरोपी नीरज गिरी (30) को बरी कर दिया। वकील धर्मेंद्र दुबे ने बचाव पक्ष की तरफ से केस लड़ा।
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