Ziaur Rahman Barq: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा (Sambhal Violence Case) से जुड़े मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने संभल के विशेष न्यायाधीश (MP / MLA) कोर्ट में चल रही आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
दरअसल सांसद जिया उर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर विशेष न्यायाधीश की अदालत में चल रही पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। 24 नवंबर, 2024 को सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। अब सांसद को इस मामले की अगली सुनवाई तक के लिए राहत मिल गई है।
दरअसल, संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी और 20 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। संभल पुलिस ने इस मामले में बर्क को मुख्य आरोपी बनाया है। हालाँकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
सांसद का तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी और वह घटना के दौरान संभल में मौजूद नहीं थे। बर्क के अनुसार, संभल में हुई हिंसा के दौरान वह बेंगलुरु में थे और एफआईआर की जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने मामले को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। सांसद का कहना है कि उन्होंने समुदाय के लोगों से संपर्क किया और उनसे शांति बनाए रखने का आग्रह किया।
संभल पुलिस ने बर्क पर हिंसा से कुछ दिन पहले मस्जिद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। दावा है कि उनके बयान के बाद ही अशांति फैली। इसके अलावा, एफआईआर में स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम है, जो कथित तौर पर इस घटना में शामिल है। बर्क ने अपनी याचिका में आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये आरोप उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हैं। शाही जामा मस्जिद को एक मंदिर के ऊपर बनाए जाने के दावों के बाद बढ़े तनाव के बीच हिंसा भड़की। पथराव और आगजनी से स्थिति और बिगड़ गई, जिसमें कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
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